कानूनी सहायता और जागरुकता पर कार्यक्रम आयोजित
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रेलवे मजिस्ट्रेट ने इसकी सुनवाई की
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दोषियों पर पांच पांच सौ रुपये जुर्माना
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पचास कैदियों को कानून की जानकारी दी
राष्ट्रीय खबर
रांचीः रविवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में आयोजित एक जेल अदालत ने रेलवे की लोहे की संपत्तियों की चोरी के संबंध में कैद तीन कैदियों को रिहा कर दिया। रेलवे मजिस्ट्रेट विजय यादव, जिन्होंने मामलों की सुनवाई की, ने आरोपियों को दोषी ठहराया और आदेश दिया कि जेल में बिताया गया समय ही उनकी सज़ा की अवधि होगी। इसके अलावा, उन पर प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
इस अवसर पर मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और उप एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, उपस्थित थे। मुख्य एलएडीसी ने कैदियों की समस्याओं को सुना और उनकी कानूनी चिंताओं को समझा। जेल अदालत का आयोजन उन कैदियों को त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिनके मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं और जो लंबे समय से विचाराधीन हैं। यह पहल न केवल न्यायपालिका पर बोझ कम करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि मामूली अपराधों के लिए कैदियों को उनकी सज़ा से अधिक समय तक जेल में न रहना पड़े, जो कि न्याय की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है।
उप लीगल एड अधिकारी ने लगभग 50 कैदियों को कानूनी सहायता क्लीनिक और जेल के पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के महत्व के बारे में शिक्षित किया। उन्होंने कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों और उन तंत्रों के बारे में जानकारी दी जिनके माध्यम से वे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कानूनी सहायता क्लीनिक और पैरा-लीगल स्वयंसेवक कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने और जेल के अंदर जरूरतमंद कैदियों तक कानूनी सहायता पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह शिक्षा कैदियों को उनके मामलों को समझने और न्याय प्रणाली में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम कैदियों को सुधारने और समाज में उनके पुनर्वास के लिए भी आवश्यक हैं। इस सत्र का उद्देश्य कैदियों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना था ताकि वे भविष्य में अपने अधिकारों का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें और कानूनी सहायता प्राप्त करने में सक्षम हों। जेल प्रशासन और कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा इस तरह के प्रयास कानूनी व्यवस्था को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाते हैं।