पांच साल से जेल में हैं मामला अब तक शुरु नहीं
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की ज़मानत पर सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित की है। पाँच साल जेल में रहने के बाद, उमर खालिद और अन्य को ज़मानत पाने के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के ‘बड़े षड्यंत्र’ मामले में उनकी याचिकाओं की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
ये याचिकाएँ न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थीं, लेकिन मामला एक बार फिर टल गया। पहले ज़मानत याचिका स्थगित कर दी गई थी क्योंकि मामले की फ़ाइल निर्धारित सुनवाई से एक दिन पहले ही अदालत पहुँच गई थी। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है।
खालिद ने शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने की साजिश के एक मामले में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
यह मामला कड़े गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खालिद और अन्य को जमानत हासिल करने के लिए यह साबित करना होगा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है – जो कि बीएनएस और आईपीसी के तहत सबूत के बोझ की तुलना में उल्टा है।
खालिद और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के मामले का मूल एफआईआर 59/2020 है। आरोपियों पर लगे आरोपों में दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, षडयंत्र, आर्म्स एक्ट की धाराएँ और सबसे महत्वपूर्ण, यूएपीए की धाराएँ 16-18 शामिल हैं, जिनमें कथित “गैरकानूनी गतिविधियाँ”, “आतंकवादी गतिविधियाँ” और षडयंत्र शामिल हैं।
जिला और उच्च न्यायालय में, अभियोजन पक्ष ने भाषणों, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ाव और चर्चाओं का हवाला दिया है, और संरक्षित गवाहों के बयानों के आधार पर सह-आरोपियों पर गुप्त बैठकें करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि 2020 के सीएए/एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, अचानक नहीं हुई थी, बल्कि भयावह इरादों वाली एक सुनियोजित साज़िश थी।
उच्च न्यायालय इस बात से सहमत प्रतीत हुआ कि प्रथम दृष्टया, पुलिस के मामले से पता चलता है कि उस कथित साज़िश में खालिद और इमाम की भूमिका गंभीर थी। अदालत ने यह भी कहा कि उसने सबूतों की पूरी तरह से समीक्षा नहीं की है, क्योंकि यह निचली अदालत की ज़िम्मेदारी थी।