दिल्ली दंगे पर जमानत की अर्जी दो मिनट में खारिज
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में नौ कार्यकर्ताओं की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे भारतीय न्यायपालिका की भूमिका पर बहस फिर से छिड़ गई है। इन कार्यकर्ताओं, जिनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, और खालिद सैफी शामिल हैं, को लगभग पाँच साल से कठोर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिरासत में रखा गया है, जबकि अभी तक उनका मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है।
एक चौंकाने वाली घटना में, अदालत ने इन याचिकाओं को कथित तौर पर सिर्फ़ दो मिनट में, कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो 29 सेकंड में ही, खारिज कर दिया। इस तेज़ी ने न्याय में देरी, न्याय से इनकार के सिद्धांत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और कई लोग इसे एक मनमाना फैसला मान रहे हैं।
भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि ज़मानत नियम है, जेल अपवाद है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। हालांकि, इस मामले में, यह सिद्धांत पूरी तरह से उलट गया लगता है। पाँच साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी जब मुकदमा शुरू नहीं हुआ, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने आरोपियों की प्रथम दृष्टया गंभीर भूमिका का हवाला देते हुए उनकी कैद को बरकरार रखा।
बचाव पक्ष के वकीलों और समर्थकों का कहना है कि यह प्रक्रिया द्वारा दंड का एक स्पष्ट मामला है, जहाँ बिना दोष सिद्ध हुए लंबी हिरासत ही अपने आप में एक सज़ा बन जाती है। इस मामले में फैसला सुनाने में जो तेज़ी दिखाई गई, वह मुक़दमा शुरू करने में हुई वर्षों की देरी के ठीक विपरीत थी, जिससे न्यायिक उदासीनता के आरोप और भी पुख्ता हो गए हैं। यह विडंबना न्यायिक प्रक्रिया पर एक तीखा कटाक्ष है, जैसा कि एक कार्यकर्ता ने कहा, जब पाँच साल बाद भी मुकदमा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है, तो दो मिनट में ज़मानत देने से इनकार करने की इतनी जल्दी क्यों?