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बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सवाल प्रासंगिक है

भारत के चुनाव आयोग ने आगामी अक्टूबर-नवंबर विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के लिए एक नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) का शुभारंभ किया है। इस अभ्यास ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, उनका दावा है कि एसआईआर का उद्देश्य वंचित वर्गों के लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करना है।

यह विवाद 2003 के एसआईआर दिशानिर्देशों पर आधारित है, एक ऐसा जटिल अभ्यास जिसे चुनाव से ठीक तीन महीने पहले कभी नहीं किया गया। यह असाधारण समय-सीमा और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं ही इस अभ्यास को इतना विवादास्पद बना रही हैं। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया रविवार को बिहार के सभी 38 जिलों में एक साथ शुरू हुई, जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी राज्य के हर घर का दौरा कर रहे हैं।

यह प्रक्रिया सतही तौर पर जनगणना के समान दिखती है, क्योंकि बीएलओ यह पता लगाने के लिए घर-घर जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो मतदाता सूची में नामांकन करना चाहता है, वह वास्तव में उस पते पर रहता है। हालांकि, जनगणना से एक महत्वपूर्ण अंतर है। बीएलओ दस्तावेज़ों की मांग करेंगे ताकि यह साबित हो सके कि व्यक्ति भारत में पैदा हुआ था और वह एक अवैध प्रवासी नहीं है।

यह विशिष्ट आवश्यकता ही विवाद का मूल है। एसआईआर प्रक्रिया में, जिन व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल किया जाना है, उन्हें यह साबित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा कि वे भारत में पैदा हुए थे।

इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और भूमि रिकॉर्ड शामिल हैं। जबकि ये दस्तावेज शहरी और शिक्षित आबादी के लिए अपेक्षाकृत सुलभ हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब समुदायों और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए, इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य पहचान दस्तावेजों का अभाव है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। कई बुजुर्ग व्यक्तियों के पास अपनी शिक्षा या जन्म से संबंधित कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है।

भूमि रिकॉर्ड भी हमेशा सभी के नाम पर नहीं होते हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके पास पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं होता है या उन लोगों के लिए जो किराए के घरों में रहते हैं।

यह स्थिति उन लोगों के लिए और भी जटिल हो जाती है जो पीढ़ियों से एक ही स्थान पर रह रहे हैं लेकिन जिनके पास अपने निवास या जन्म का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है। राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता यह तर्क दे रहे हैं कि यह दस्तावेजीकरण की आवश्यकता जानबूझकर ऐसे लोगों को लक्ष्य बना रही है जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, जिससे उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है।

यह विशेष रूप से उन समुदायों को प्रभावित कर सकता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और जिनके पास औपचारिक दस्तावेज प्राप्त करने के साधन या पहुंच नहीं थी। यदि बड़ी संख्या में ऐसे लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं, तो यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और चुनाव के परिणामों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।

इस एसआईआर अभ्यास का समय भी राजनीतिक विवाद का एक प्रमुख कारण है। चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक तीन महीने पहले इस तरह के गहन और दस्तावेज़-केंद्रित अभ्यास को शुरू किया है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। आलोचकों का तर्क है कि इस कम समय-सीमा में इतने बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण का काम पूरा करना लगभग असंभव है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां कनेक्टिविटी और जागरूकता कम है।

इससे यह आशंका और बढ़ जाती है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य समावेशिता के बजाय बहिष्करण है। विशेषज्ञ यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह एसआईआर वास्तव में मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ाने के लिए है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। उनका दावा है कि यदि चुनाव आयोग का वास्तविक उद्देश्य सूची को अद्यतन करना होता, तो इस प्रक्रिया को बहुत पहले शुरू किया जा सकता था, जिससे लोगों को आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाता। अचानक और त्वरित कार्यान्वयन एक संदिग्ध मंशा की ओर इशारा करता है।

यदि यह एसआईआर अभ्यास बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं को सूची से बाहर कर देता है, तो इसका बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करेगा, बल्कि यह उन समुदायों के बीच भी आक्रोश पैदा कर सकता है जो अपने मताधिकार से वंचित महसूस करेंगे। यह स्थिति राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति को जन्म दे सकती है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करे।