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नेशनल हेराल्ड मामले में अब जाकर आरोप पत्र दाखिल

ईडी की सोनिया और राहुल के खिलाफ कार्रवाई

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे प्रतिशोध और धमकी की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह ईडी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी।

जबकि आरोप पत्र 9 अप्रैल को एक विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल किया गया था, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मंगलवार को संज्ञान के बिंदु पर इसकी जांच की और मामले को 25 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया। पिछले हफ्ते, ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस दिया था – जिसे उसने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल), जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता है, और यंग इंडियन, जो इसका मालिक है, के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में जब्त किया था।

सोनिया और राहुल यंग इंडियन के बहुलांश शेयरधारक हैं, जो ईडी की जांच के घेरे में है, क्योंकि उन पर आरोप है कि इसने एजेएल और उसकी संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपये में खरीदा, जबकि इन संपत्तियों का मूल्य 2,000 करोड़ रुपये से अधिक था, जो कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए कथित ऋण के विरुद्ध था। जांच के हिस्से के रूप में सोनिया और राहुल दोनों से 2022 में पूछताछ की गई थी। ईडी का मामला एक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड के मामलों की जांच करने और सोनिया और राहुल का कर निर्धारण करने की अनुमति दी थी।

यह आदेश 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने के बाद आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम आरोपी के रूप में दर्ज है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मंगलवार को कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए एक नई अभियोजन शिकायत, जिसे धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित किया गया है और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है, ईडी द्वारा दायर की गई है, जिसे असाइनमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

उन्होंने कहा, वर्तमान पीएमएलए मामला इस अदालत को एल.डी. प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई) द्वारा असाइनमेंट के माध्यम से प्राप्त हुआ है… क्योंकि प्रस्तावित आरोपी नंबर 1 और 2 क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के मौजूदा सांसद हैं। अदालत ने कहा, वर्तमान अभियोजन शिकायत को अगली बार 25 अप्रैल को इस अदालत के समक्ष संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए लिया जाएगा, जब एल.डी. ईडी और आईओ के विशेष वकील अदालत द्वारा अवलोकन के लिए केस डायरी की पेशी भी सुनिश्चित करेंगे।

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