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ईपीएफओ में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली चालू

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भविष्य निधि संगठन में नियम लागू

  • 68 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ

  • सरकार ने 1570 करोड़ का वितरण किया

  • नई प्रणाली पहले से अधिक सरल है

नईदिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिसंबर 2024 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से 68 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि पेंशन सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 1570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पहला प्रयोग अक्टूबर, 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें 49 हजार से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गयी। दूसरा प्रयोग नवंबर, 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया, जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर कहा कि ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन सहजता से प्राप्त हो सकेगी। यह व्यक्तिगत सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त करती है और पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल बनाती है।

इस प्रणाली में ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। इससे न केवल पेंशनभोगी किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी।

जनवरी 2025 से यह प्रणाली पूरे भारत में बिना किसी बाधा के पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंशनभोगी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने या अपना बैंक या शाखा बदलने से पेंशन प्राप्ति प्रभावित नहीं होगी। यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।