पुडुचेरी सजा समीक्षा बोर्ड पर शीर्ष अदालत अत्यधिक नाराज
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समीक्षा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष गृहमंत्री हैं
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घटना पर अवमानना नोटिस जारी करेंगे
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आगामी 10 जनवरी, 2025 को होगी सुनवाई
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को अदालत के पूर्व निर्देश के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जेल महानिरीक्षक, जो बोर्ड के सदस्य-सचिव हैं, को बोर्ड के आचरण को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि वह बोर्ड के सदस्यों, जिनमें बोर्ड की अध्यक्षता करने वाले गृह मंत्री भी शामिल हैं, के खिलाफ अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी। हम उन्हें (गृह मंत्री) अवमानना नोटिस जारी करेंगे। हम सजा समीक्षा बोर्ड के सभी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी करेंगे। हम गृह मंत्री को यहां लाएंगे। यदि इस न्यायालय के आदेश को इतने हल्के और लापरवाही से लिया जाएगा, तो हम गृह मंत्री को यहां लाएंगे, न्यायमूर्ति ओका ने कहा।
विचाराधीन मामला याचिकाकर्ता करुणा उर्फ मनोहरन की याचिका से संबंधित था, जिसने हत्या के दोष के लिए अपने आजीवन कारावास की 24 साल से अधिक की सजा काटने के बाद छूट मांगी थी। याचिकाकर्ता को सतीश सहित अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दोषी ठहराया गया था, जिसे जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी, जिससे उसकी समयपूर्व रिहाई से इनकार करने के बोर्ड के फैसले को पलट दिया गया था।
जनवरी के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त, 2024 को बोर्ड को निर्देश दिया कि वह सतीश को दी गई राहत के आलोक में करुणा के छूट के मामले पर पुनर्विचार करे। न्यायालय ने बोर्ड की हाल की बैठक के मिनटों की समीक्षा की, जिसमें याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित पैराग्राफ 16 पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इसने पाया कि बोर्ड करुणा की छूट याचिका का निर्देशानुसार मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिसमें 25 जनवरी के आदेश का संदर्भ नहीं दिया गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, इस न्यायालय का निर्देश सह-आरोपी के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश के आलोक में वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का था।
दुर्भाग्य से, हम मिनटों से पाते हैं कि दिनांक 25 जनवरी 2024 के आदेश के संदर्भ में कोई विचार नहीं किया गया है। न्यायालय ने आगे कहा, प्रथम दृष्टया, सजा समीक्षा बोर्ड ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/08/2024 को जारी निर्देश का उल्लंघन किया है, जिसके लिए सजा समीक्षा बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए।
हम महानिरीक्षक कारागार को, जो सजा समीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव हैं, आचरण की व्याख्या करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी, 2025 तय की और जेल महानिरीक्षक को 6 जनवरी, 2025 तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।