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डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच नहीं

हाईकोर्ट से केंद्रीय जांच ब्यूरो को लगा धक्का

  • येदुयुरप्पा के कार्यकाल का मामला

  • राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगा

  • लोकायुक्त की जांच में शामिल हुए थे

राष्ट्रीय खबर


 

बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जांच जारी नहीं रख सकता है – जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं – क्योंकि राज्य ने पहले ही संघीय एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने की अनुमति वापस ले ली थी। कोर्ट ने इसी के साथ भाजपा के बसनगौड़ा यतनाल की इसी तरह की याचिका को भी खारिज कर दिया। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दी गई है, लेकिन वह इस समय उपमुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकती। मामला लोकायुक्त को सौंप दिया गया है।

श्री शिवकुमार ने घोषणा की है कि वह शीर्ष अदालत के किसी भी फैसले को ईश्वर का फैसला मानकर स्वीकार करेंगे। कर्नाटक के सकलेशपुर में एक बुनियादी ढांचा परियोजना का निरीक्षण करते हुए उन्होंने आज सुबह संवाददाताओं से कहा, मैं न्यायालयों में विश्वास करता हूं… और मैं ईश्वर में भी विश्वास करता हूं। मैं न्यायालय के निर्णय को ईश्वर का मानूंगा… श्री शिवकुमार, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख भी हैं, पिछले सप्ताह लोकायुक्त पैनल के समक्ष उपस्थित हुए, ताकि उनके खिलाफ अवैध संपत्ति मामले की जांच में सहयोग किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कांग्रेस ने सीबीआई की जांच के लिए सहमति वापस ले ली थी।

वह सहमति – जिसे अवैध घोषित किया गया था – पिछली सरकार द्वारा दी गई थी – जो कट्टर प्रतिद्वंद्वी भाजपा द्वारा संचालित थी। इस कदम से एक अपेक्षित राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, जिसमें भाजपा और उसके सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) ने विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस पर श्री शिवकुमार को बचाने के लिए अनैतिक निर्णय लेने का आरोप लगाया।

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जिनकी सरकार ने श्री शिवकुमार की जांच के लिए सीबीआई को बुलाया था, ने पलटवार करते हुए कहा कि यह प्रवर्तन निदेशालय (एक अन्य संघीय एजेंसी) था जिसने दावा किया था कि उपमुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने श्री शिवकुमार के खिलाफ पुलिस मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था –

जांचकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए ढेर सारे दस्तावेजों की ओर इशारा करते हुए – सीबीआई को बुलाया, और जोर देकर कहा कि एक बार जांच शुरू हो जाने के बाद, कोई भी अधिकारी अपनी जांच वापस नहीं ले सकता। दिसंबर में मामला कर्नाटक लोकायुक्त को सौंपे जाने के बाद विवाद और बढ़ गया।

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