पांच हजार मामलों में सिर्फ चालीस में दोषसिद्धि क्यों
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के बारे में तीखी टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 5,000 ऐसे मामलों में केवल 40 दोषसिद्धि हुई है
और एजेंसी से केवल गवाहों के बयानों पर निर्भर रहने के बजाय वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने को कहा।
मई में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सुनील कुमार अग्रवाल को अंतरिम जमानत दी थी,
जिन्हें कोयला परिवहन पर कथित अवैध लेवी के मामले में कड़े धन शोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
बुधवार को एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या अधिनियम के तहत व्यवसायी की गिरफ्तारी कायम रह सकती है।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपको (ईडी) अभियोजन की गुणवत्ता पर गौर करने की जरूरत है।
ये गंभीर आरोप हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। यहां आप कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों पर जोर दे रहे हैं।
ऐसे मौखिक साक्ष्यों से क्या होगा? भगवान जाने कि वे कल उस पर कायम रहेंगे या नहीं। कुछ वैज्ञानिक साक्ष्य तो होने ही चाहिए।
सजा की दर की ओर इशारा करते हुए, न्यायमूर्ति भुयान ने कहा, पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए 5,000 मामलों में से 40 में सजा हुई है। अब आप कल्पना कर सकते हैं।
अधिनियम की एक धारा का हवाला देते हुए, जो ईडी को अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर और यह मानने के आधार पर कि व्यक्ति दोषी है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा, “क्या धारा 19 के तहत यह गिरफ्तारी आदेश टिकाऊ है?
आप यह नहीं कह सकते कि साबित करने का भार आरोपी पर है जब आप खुद साबित नहीं कर सकते कि वह दोषी है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अपने आदेश में, अदालत ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया और कहा कि श्री अग्रवाल ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया था, बशर्ते कि बांड प्रस्तुत किए जाएं।
न्यायाधीशों की टिप्पणियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जल भुइयां पीएमएलए के कई प्रावधानों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले पर समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई करने वाली एक विशेष पीठ का हिस्सा हैं, जिसमें गिरफ्तारी और कुर्की की शक्ति के साथ-साथ अधिनियम की धारा 45 भी शामिल है, जो जमानत के लिए दोहरी शर्तें प्रदान करती है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल हैं, बुधवार को याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले को 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया, जिन्होंने कहा कि मामला लंबित है।
मंगलवार को रात 9 बजे के बाद सूचीबद्ध किया गया और तैयारी तथा बहस के लिए कुछ समय मांगा गया। मंगलवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था और कहा था कि 2014 से ईडी द्वारा 5,200 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए गए हैं और 40 में दोषसिद्धि प्राप्त हुई है जबकि तीन में बरी हुए हैं।