Breaking News in Hindi

मेडिकल जांच में आपकी कोई भूमिका नहीं

दिल्ली अदालत की केजरीवाल की याचिका पर ईडी को फटकार

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह तिहाड़ जेल में उनकी मेडिकल जांच से संबंधित उनके अनुरोधों पर आपत्ति नहीं कर सकता। केजरीवाल वर्तमान में कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायाधीश मुकेश कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा, आरोपी (केजरीवाल) न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी (हिरासत) में नहीं। अगर उन्हें कोई राहत चाहिए, तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक को केजरीवाल के आवेदन का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें उनकी पत्नी को उनके मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

अपनी याचिका में, केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में अपने इनपुट मेडिकल बोर्ड को देने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया था, जिसे दिल्ली की एक अदालत ने अप्रैल में एम्स को केजरीवाल की जांच करने के लिए गठित करने का निर्देश दिया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें अपने शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से केजरीवाल की पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया।

अदालत ने कहा, हम जेल से जवाब मांगेंगे लेकिन इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 19 जून को सुनवाई होगी, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने पहले उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके व्यापक चुनाव प्रचार से संकेत मिलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है।

अंतरिम जमानत याचिका में शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव और कीटोन लेवल में वृद्धि को उजागर किया गया था। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने पहले अदालत को बताया था कि कीटोन लेवल में वृद्धि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का संकेत हो सकती है, जो एक ऐसी जटिलता है जो घातक हो सकती है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि पीईटी स्कैन, एलएफटी, केएफटी, सीबीसी और ‘होल्टर टेस्ट’ जैसे परीक्षण किए जाने थे और इनमें कुल मिलाकर एक सप्ताह तक का समय लग सकता है।

ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने पहले कहा था कि केजरीवाल अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसका मसौदा साउथ लॉबी के एक समूह को दिए जाने वाले एहसानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप ने निर्बाध पहुंच, अनुचित लाभ, स्थापित थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों (नीति में अनुमत सीमा से अधिक) में हिस्सेदारी हासिल की और बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि साउथ ग्रुप से प्राप्त रिश्वत को आप ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में खर्च किया था।

Leave A Reply

Your email address will not be published.