इसहाक के मामले में केरल हाईकोर्ट का फैसला
राष्ट्रीय खबर
तिरुअनंतपुरमः केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह विदेशी मुद्रा के एक मामले में पूछताछ के लिए पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को न बुलाए, जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के उम्मीदवार के रूप में पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूछताछ को लोकसभा चुनाव खत्म होने तक रोक दिया जाए।
जब उनकी याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति टी आर रवि ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उसे चुनाव अवधि के दौरान पूछताछ के लिए समन से परेशान नहीं होना चाहिए। अदालत ने ईडी द्वारा प्रस्तुत फाइलों को देखने के बाद पाया कि श्री इसहाक को कुछ के लिए स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।
अदालत ने कहा कि इस स्तर पर अदालत के लिए आदेश में लेनदेन के विवरण का खुलासा करना उचित नहीं था, क्योंकि ये जांच का सामना कर रहे व्यक्ति के सामने रखे जाने वाले मामले थे। अदालत ने कहा कि अगर ईडी इन लेनदेन की जांच करना चाहती है तो चुनाव के बाद की जानी चाहिए। ईडी द्वारा स्पष्टीकरण किस प्रकार प्राप्त किया जाना चाहिए, इस पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा।
जब ईडी के वकील ने कहा कि श्री इसहाक को उनके लिए सुविधाजनक तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, तो अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि अदालत ने ऐसा निर्देश जारी किया, तो अदालत उन पर अपनी दलील छोड़ने के लिए दबाव डालेगी कि वह उपस्थित नहीं हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की।
श्री इसाक ने दलील दी कि समन के तहत उन्हें ईडी के सामने पेश होने और केआईआईएफबी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सामान्य समिति के उपाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान मसाला बांड के माध्यम से प्राप्त धन के उपयोग पर मौखिक साक्ष्य देने की आवश्यकता थी। ताजा समन के पीछे एकमात्र इरादा उनके चुनाव अभियान में बाधा डालना था।