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पार्थो चटर्जी की रिमांड अब क्यों जरूरी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी से हिरासत के बारे में सवाल पूछा

राष्ट्रीय खबर

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भर्ती भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थो चटर्जी को रिमांड पर लेने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सोमवार को ईडी से सवाल किया, क्या पार्थो को हिरासत में रखने की कोई जरूरत है? वह ईडी से जानना चाहते हैं कि जिस ईडी केस में पार्थो को जेल में रखा गया है, क्या उसकी कोई जरूरत है? और जिस मामले में पार्थो का नाम नहीं है, उनकी स्थिति क्या है? ईडी ने दावा किया कि कुछ और संपत्तियों का पता लगाया गया है। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पर्थ की जमानत पर सुनवाई सोमवार को खत्म नहीं हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को है।

पार्थो के आवेदन के मद्देनजर, न्यायमूर्ति घोष की टिप्पणी, भर्ती भ्रष्टाचार की जांच अब प्रारंभिक चरण में नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाए कि ईडी के मामले 2022 के अंत में दर्ज किए गए थे, तब भी डेढ़ साल से अधिक समय हो चुका है। अब जांच एजेंसी की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि एक बिचौलिए के ​​पास से कुछ और संपत्तियां मिली हैं। जो अभी जांच के दायरे में नहीं आए हैं। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर, पार्थो के वकील ने पूछा, अर्पिता चटर्जी ने अब सारा पैसा मेरे मुवक्किल पर डाल दिया है। वह खुद सभी आरोपों से बरी होना चाहता है। उस बयान को सुनकर जज ने टिप्पणी की, अगर अर्पिता इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होती तो मैं आपके लिए खड़ा होता। पार्थो के इस तर्क का यही अर्थ है। कोई स्वीकृति नहीं।

पार्थो को 22 जुलाई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब वह प्रेसीडेंसी जेल में कैद हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ भर्ती भ्रष्टाचार मामले में भी आरोप दायर किए। निचली अदालत ईडी और सीबीआई की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही है। पार्थो पहले भी कई बार जमानत के लिए वहां अर्जी लगा चुके हैं लेकिन वह आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ।

पार्थो ने पिछले फरवरी में उच्च न्यायालय में सीबीआई मामलों से जमानत मांगी थी। इससे पहले पार्थो ने ईडी केस से जमानत मांगी थी। गिरफ्तारी के 13 महीने बाद उन्होंने वह अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच में हुई। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए जवाबी अपील दायर की। इस मामले की पहली सुनवाई 6 सितंबर 2023 को हुई थी। ईडी ने सुनवाई की तारीख टालने की मांग की थी। उस अनुरोध के अनुपालन में, न्यायाधीश ने सुनवाई की तारीख एक महीने के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद विभिन्न कारणों से सुनवाई कई बार टलती रही।