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किसी को अनंतकाल तक जेल में नहीं रख सकतेः सुप्रीम कोर्ट

बार बार पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में ईडी पर सवाल


  • प्रेम प्रकाश के मामले में गंभीर टिप्पणी

  • बहस के बाद जमानत खारिज कर दी गयी

  • कई अन्य मामलों में भी ईडी ऐसा कर रही है


राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को डिफाल्ट जमानत देने से इनकार करने और ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए पूरक आरोप पत्र दाखिल करने पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से कहा कि आरोपियों को बिना मुकदमे के प्रभावी ढंग से जेल में रखने की यह प्रथा शीर्ष अदालत को परेशान करती है।

डिफाल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य यह है कि आप जांच पूरी होने तक (किसी आरोपी को) गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, मुकदमा शुरू नहीं होगा। आप पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकते और फिर वह व्यक्ति बिना किसी मुकदमे के जेल में है। न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू से कहा, जो ईडी की ओर से पेश हो रहे थे।

अदालत ने कहा, इस मामले में, व्यक्ति 18 महीने से सलाखों के पीछे है। यह हमें परेशान कर रहा है। किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और हम इसमें आपको नोटिस दे रहे हैं। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू होना चाहिए। वर्तमान कानूनों के तहत एक गिरफ्तार व्यक्ति डिफाल्ट जमानत के लिए पात्र है यदि अधिकारी सीआरपीसी, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच पूरी करने, या अंतिम आरोप पत्र दायर करने में असमर्थ हैं। मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह समयावधि या तो 60 या 90 दिन है। वैसे इस मामले में अदालत ने प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी अंततः खारिज कर दी।

अदालत ने पिछले साल अप्रैल में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी। तब न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, जांच पूरी किए बिना, किसी गिरफ्तार आरोपी को डिफाल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी जा सकती है विपक्षी राजनीतिक नेताओं सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों को प्रभावित करने के लिए, जिन्हें जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में हैं, बिना किसी मुकदमे के कई आरोपों और आरोप पत्रों का सामना कर रहे हैं।

अदालत ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़े एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। आरोपी प्रेम प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कथित सहयोगी है, जिसे पिछले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। श्री प्रकाश को पिछले साल जनवरी में झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने कहा कि उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए थे और इसे जमानत का स्पष्ट मामला कहा था।

इस पर श्री राजू ने आरोपियों को रिहा किए जाने पर सबूतों या गवाहों से छेड़छाड़ की चिंता जताई, लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई। न्यायमूर्ति खन्ना ने जांच एजेंसी के वकील से कहा, अगर वह (श्री प्रकाश) ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप हमारे पास आएं। लेकिन 18 महीने सलाखों के पीछे रखने का औचित्य बतायें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 45 के तहत लंबे समय तक जेल में रहने के कारण जमानत का अधिकार तब दिया जा सकता है, जब प्रथम दृष्टया यह विश्वास हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत पर बाहर रहते हुए किसी भी कानून का उल्लंघन करना।

अदालत ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। अदालत ने वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद का जिक्र किया, जिन्हें फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21 के तहत) नहीं लिया गया है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, मनीष सिसौदिया के मामले में भी, मैंने कहा कि डिफाल्ट जमानत कुछ अलग है। यदि मुकदमे में देरी होती है, तो जमानत देने की अदालत की शक्ति नहीं छीनी जाती है। डिफॉल्ट जमानत और पूरक आरोप पत्र पर शीर्ष अदालत की टिप्पणियां विपक्ष के आरोपों के बीच आईं कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियां सत्तारूढ़ भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों को विशेष रूप से चुनाव से पहले निशाना बनाती हैं, ताकि उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके।

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