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संजय सिंह की जमानत मामले में ईडी को नोटिस जारी

उत्पाद शुल्क नीति घोटाला में जेल में हैं आप के राज्यसभा सांसद

नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर जमानत की मांग की गई थी।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर सिंह की ओर से पेश हुए और अदालत को बताया कि उनका नाम मूल अपराध में नहीं लिया गया है और एक गवाह के दसवें बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर, 2023 को उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। वह 13 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। मुकदमे ने 22 दिसंबर, 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सिंह के खिलाफ मामले में यह आरोप शामिल है कि उन्होंने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।

संजय सिंह की गिरफ्तारी उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता की तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है। आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी भी सलाखों के पीछे हैं।

इससे पहले, सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पंकज बंसल बनाम भारत, जिसे एम3एम रियलिटी मामले के रूप में जाना जाता है, में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2023 को उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।

इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अब मामले की सुनवाई चल रही है। जब मामला 20 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अदालत ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी। मुकदमे में उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।