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नईदिल्लीः लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने शुक्रवार को कहा कि जिन सांसदों पर कदाचार का आरोप लगा है, उन्हें अन्य गवाहों से जिरह करने की अनुमति देना सदन में एक स्वीकृत प्रथा है। आचार्य कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के समक्ष संसदीय आचार समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर टिप्पणी कर रहे थे।
उनके मुताबिक यह एक स्वीकृत प्रथा है और सदस्य को उन लोगों से जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए था। यह एक स्वीकृत प्रथा है जिसका हम हाउस ऑफ कॉमन्स के अनुसार पालन करते हैं। वहां यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि जिन लोगों पर कदाचार का आरोप है, उन्हें जिरह करने का अधिकार है।
अन्य गवाहों से पूछताछ करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या महुआ मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए था, जिन्होंने एथिक्स पैनल को एक हलफनामा सौंपा था। उन्होंने कहा कि आचार समिति ने अनैतिक आचरण की जांच की। हालाँकि, उन्होंने कहा कि यह परिभाषित नहीं किया गया है कि वास्तव में अनैतिक आचरण क्या है।
पूर्व लोकसभा महासचिव के मुताबिक, महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच विशेषाधिकार समिति से होनी चाहिए थी, एथिक्स पैनल से नहीं. एथिक्स कमेटी के सामने ये मामला नहीं आता। इसलिए, मेरे विचार में, आचार समिति के पास इस प्रकृति की सजा – सदन से निष्कासन (महुआ मोइत्रा) का सुझाव देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप – कि उन्हें लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से नकद और उपहार मिले – भ्रष्टाचार का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसी से करायी जानी चाहिए थी।
पीडीटी आचार्य ने आगे कहा कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं जो सांसदों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा करने से रोकते हों। उन्होंने कहा, किसी नियम के अभाव में, मुझे नहीं पता कि आप उस आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं।