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नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए विधायकों के खिलाफ दलबदल याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समयसीमा दी है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना विवाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर, 2023 तक और राकांपा विवाद में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले अलग हुए गुट के खिलाफ 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश दिया कि वह शिवसेना विवाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर, 2023 तक फैसला करें।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में स्पीकर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) विवाद में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले अलग गुट के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, इसलिए हम स्पीकर को शिवसेना मामले में अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए दो महीने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मामले में एक महीने का समय दे रहे हैं। यह उचित है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अयोग्यता की कार्यवाही समाप्त करने के लिए स्पीकर को बार-बार अवसर देने के बाद उन्हें समय सीमा से बांधने की जरूरत आ गई है। महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय के सचिव द्वारा हलफनामा दायर करने के बाद अदालत ने मामले को अपने हाथ में ले लिया कि अध्यक्ष केवल 29 फरवरी, 2024 तक ही निर्णय ले सकते हैं।
हम नहीं चाहते कि यह अगले चुनाव कार्यक्रम में शामिल हो… अगले चुनावों की घोषणा होने तक कार्यवाही में देरी नहीं हो सकती। इसे एक निश्चित तारीख के भीतर समाप्त करना होगा, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान हलफनामे पर दृढ़ता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक संविधान पीठ ने मई में विधानसभा अध्यक्ष को शिवसेना मामले में निष्कर्ष निकालने और अंतिम आदेश सुनाने का निर्देश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने देरी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारी संविधान पीठ का फैसला मई 2023 में था। घटना [शिवसेना विभाजन] 2022 में हुई थी। स्पीकर के समक्ष शिवसेना मामले में 34 और एनसीपी मामले में नौ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से दीपावली की छुट्टियों और दिसंबर में 15 दिवसीय शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा के नागपुर में स्थानांतरित होने को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को 31 जनवरी, 2023 तक का समय देने का आग्रह किया।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और ए एम सिंघवी, राज्य में एकनाथ शिंदे-भाजपा गठबंधन द्वारा उखाड़ फेंकी गई महा विकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा रहे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के वफादार खेमों की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि समय सीमा में कोई भी अस्पष्टता या कोई और देरी दलबदल विरोधी कार्यवाही को कमजोर कर देगी। श्री सिंघवी ने कहा कि अदालत को पिछले महीनों को ध्यान में रखना चाहिए जब अध्यक्ष को मामले का फैसला करना पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण दोनों मामलों में दसवीं अनुसूची की सुनवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। अक्टूबर में पहले की सुनवाई में, अदालत ने दलबदल विरोधी कार्यवाही को मजाक में बदलने के लिए श्री नारवेकर को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह सुनवाई को खुशी से टाल नहीं सकते हैं और उन्हें अगले चुनाव से पहले निर्णय लेना होगा। स्पीकर ने शिंदे खेमे के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय-अनुसूची तैयार करने के 18 सितंबर के अदालत के आदेश की अवहेलना की थी। पीठ ने उस समय श्री नार्वेकर को समयसीमा तैयार करने और इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।