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राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी की संसद में वापसी की वैधता को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता की सदस्यता बहाल करने की लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि एक बार जब कोई विधायक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अपना पद खो देता है, तो वह सभी आरोपों से बरी होने से पहले सांसद के रूप में वापस नहीं लौट सकता है।

राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता हो गई थी। हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई। यह याचिका लखनऊ के एक वकील ने दायर की थी, जिसमें गांधी की सदस्यता बहाल करने वाली सचिवालय की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद गांधी की खोई सदस्यता बहाल करने का लोकसभा अध्यक्ष का फैसला सही नहीं था।

वकील ने याचिका में कहा, राहुल गांधी को जब मानहानि का दोषी ठहराया गया और दो साल की सजा सुनाई गई तो उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता खो दी और ऐसे में स्पीकर ने उनकी सदस्यता बहाल करना सही नहीं था। याचिकाकर्ता ने आगे उल्लेख किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने गांधी की सदस्यता को खारिज करने का फैसला सही किया था, लेकिन वह गलत थे जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने वाले आदेश के आधार पर, 13 जनवरी को उनके द्वारा पारित आदेश को दिनांकित आदेश के तहत बहाल कर दिया गया था।

गुजरात के सूरत की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी उपनाम पर की गई टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया। उन्होंने कर्नाटक की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? दोषी ठहराए जाने के बाद, सत्र अदालत और उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता ने मामले पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

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