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प्रश्न पूछने पर दंडित नहीं कर सकतेः जस्टिस भूइयां

सुप्रीम कोर्ट के चर्चित जज ने असहिष्णुता पर बात कही

हमारे संविधान में इसकी इजाजत है

सवाल पूछने वाले को धमकाना बंद करें

ऐसा कृत्य शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भूइयां ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से अलग विचार व्यक्त करने मात्र के लिए छात्रों को धमकी या दंडात्मक कार्रवाई का शिकार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्न पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक नागरिकता के मूल में है।

दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एलएलएम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस भूइयां ने कहा, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार अवज्ञा का काम नहीं है। यह नागरिकता, स्वतंत्रता और संवैधानिक जिम्मेदारी की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है। इसलिए जब छात्र अलग दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं या सवाल पूछते हैं, तो उन्हें धमकी नहीं दी जा सकती। उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देना असंवैधानिक है। यह शक्ति और पद का दुरुपयोग है।

उन्होंने कहा, हमारा संविधान विचारों की एकरूपता नहीं चाहता। यह एक ऐसा ढांचा बनाता है जिसमें विभिन्न मान्यताओं, विचारों और धारणाओं वाले लोग समान गरिमा के साथ रह सकें और एक साझा लोकतांत्रिक जीवन में भाग ले सकें। असहमति को सहन करने के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा, एक लोकतांत्रिक समाज की नींव इस बात पर नहीं रखी जा सकती कि हर कोई एक जैसा सोचेगा।

यह इस समझ पर बना है कि मतभेद मौजूद रहेंगे और उन मतभेदों को व्यापक संवैधानिक ढांचे के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। हमारा संविधान सहिष्णुता के इस विचार को एक गहरा अर्थ देता है। यह हमसे हमारी व्यक्तिगत पहचान को समर्पण करने के लिए नहीं कहता। यह स्वीकार करता है कि एक स्वतंत्र समाज में अलग-अलग राय, मान्यताएं और दुनिया को देखने के तरीके शामिल होंगे। अपनी राय व्यक्त करने, प्रचलित विचारों से असहमत होने और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब असहमति के लिए स्थान हो।

जस्टिस उज्ज्वल भूइयां ने कहा कि असहिष्णु मन मूल रूप से संविधान की भावना के खिलाफ है और असहिष्णुता खुद हिंसा का दूसरा रूप बन सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असहमति को छात्रों को शांत करने या दंडित करने का आधार नहीं माना जा सकता। एक असहिष्णु मन अपनी प्रकृति से ही संविधान की भावना के विपरीत है। यह हिंसा के एक अन्य रूप की अभिव्यक्ति है। भारत बुद्ध और गांधी की भूमि है। भारत शांति और सहिष्णुता की भूमि है। हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारा संविधान अलग तरह से बोलने, सोचने और विश्वास करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है।