Child Trafficking: देशभर में बच्चों की तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! राज्य सरकारों को दी चेतावनी— “अब बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही”
देशभर में बाल तस्करी (Child Trafficking) की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. एससी ने इसे लेकर राज्य सरकारों को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें ध्यान नहीं देंगी तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेकाबू हो जाएगी. कृपया इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इस पर तेजी से काम करें.
देश भर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह सक्रिय
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के गृह सचिवों से आगे कहा कि देश भर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह सक्रिय हैं. अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी. SC ने कहा कि इस संबंध में केवल राज्य सरकार और उसका गृह विभाग ही सतर्कता से कार्रवाई कर सकता है. SC ने कहा कि एक कोर्ट के रूप में हम निगरानी कर सकते हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई राज्य सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों को ही करनी होगी.
प्रतिदिन बढ़ रही चाइल्ड ट्रैफिकिंग की रिपोर्टें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें प्रतिदिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ती हुई रिपोर्टें देखने को मिल रही हैं. कभी-कभी हमें बच्चों को छुड़ाने की रिपोर्ट भी मिलती हैं. इसका मतलब है कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है इसके लिए केवल इच्छाशक्ति की आवश्यकता है. यह आप सभी गृह विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी है. इसलिए कृपया इसे गंभीरता लें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी जारी रखेंगे और आवश्यक निर्देश देंगे. लेकिन अंततः इसका कार्यान्वयन आपके स्तर पर ही होगा.