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सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एनएसए को हटाये जाने के बाद मामले का निष्पादन

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. एंग्मो द्वारा दायर उन याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिनमें वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला तब सुनाया जब अदालत को सूचित किया गया कि वांगचुक को 14 मार्च को ही कैद से रिहा कर दिया गया है। एक महीने से अधिक समय तक चली कई सुनवाइयों के बाद, अदालत ने इस मामले को यह कहते हुए बंद कर दिया कि अब इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

यह कानूनी लड़ाई काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। पिछले महीने की एक सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि मानवीय और स्वास्थ्य आधार पर वांगचुक को रिहा कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया था। सरकार का तर्क था कि वांगचुक का खराब स्वास्थ्य केवल एक दिखावा है और यह पूरी तरह से कृत्रिम है। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कार्यकर्ता के बारे में सरकार ने हलफनामा दिया था कि वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और पांच महीने की कैद के दौरान उनकी 24 बार चिकित्सकीय जांच की गई थी।

सोनम वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की स्थिति की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई थी। उस हिंसा में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे। अदालत में वांगचुक का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनकी हिरासत के पीछे अधिकारियों का द्वेषपूर्ण रवैया था। सिब्बल ने तर्क दिया कि स्थानीय अधिकारियों ने वांगचुक के उन सार्वजनिक संदेशों को छिपाया जिनमें उन्होंने शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा कि वांगचुक के शांति संदेशों को गलत तरीके से हिंसा के आह्वान के रूप में पेश किया गया।

इसके विपरीत, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन ने वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन का कहना था कि वांगचुक गांधीवादी अहिंसा की आड़ में युवा और प्रभावशाली पीढ़ी को हिंसा के लिए उकसा रहे थे। सरकार ने उनके आंदोलनों को लद्दाख की शांति भंग करने वाला बताया। हालांकि, अब वांगचुक की रिहाई के बाद अदालत ने इस कानूनी अध्याय को समाप्त कर दिया है। लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है, लेकिन वांगचुक की रिहाई से उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है।