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पाकिस्तानी महिला से शादी की जानकारी छिपाने पर कार्रवाई

सीआरपी जवान को नौकरी से बर्खास्त किया गया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने और वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने में मदद करने के आरोप में सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त कर दिया गया। संबंधित अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि उसके कार्यों ने सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है, जिसके बाद जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया।

यह निर्णय पहलगाम हमलों के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा बढ़ाए गए दंडात्मक उपायों के बाद लिया गया है। जम्मू-कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ जवान अहमद ने मई 2024 में पाकिस्तान के पंजाब की मीनल खान से शादी की, जब उनके बीच ऑनलाइन घनिष्ठ संबंध बन गए। उनकी शादी एक ऑनलाइन निकाह के जरिए औपचारिक रूप से हुई। महिला वीजा के लिए लंबे इंतजार के बाद मार्च 2025 में भारत आई।

हालांकि, उसका अल्पकालिक वीजा 22 मार्च को समाप्त हो गया और वह भारत में ही रही। उसके वकील ने दावा किया कि उसने दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था। अहमद की बर्खास्तगी से कुछ दिन पहले, मीनल खान को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत छोड़ने का नोटिस मिला था।

हालांकि, आखिरी समय में, जैसे ही वह जम्मू से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए अटारी-वाघा सीमा पर पहुंची, उसे अदालत से राहत मिल गई, जिससे वह भारत में रह सकी। जवान के खिलाफ जांच करने वाले सीआरपीएफ के अनुसार, वह अपनी शादी और अपनी पत्नी के अधिक समय तक रहने के बारे में बताने में विफल रहा, जिसके कारण उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया गया, जिससे उल्लंघन की गंभीरता उजागर हुई। अधिकारियों का मानना ​​है कि यह घटना संभावित सुरक्षा जोखिमों और सुरक्षा बलों के भीतर बढ़ी हुई सतर्कता की आवश्यकता के बारे में चिंता पैदा करती है।

22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पाक स्थित आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, की हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। जवाब में, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की है, जिसमें वीजा रद्द करना, राजनयिक मिशनों का आकार छोटा करना, सीमाओं और हवाई क्षेत्र को बंद करना, व्यापार को निलंबित करना और सिंधु जल संधि को रोकना शामिल है।