आप नेता सत्येंद्र जैन पर ईडी के मामले में प्रगति
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जांच किए जा रहे धन शोधन मामले के संबंध में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रपति से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत आप नेता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया था।
मंत्रालय ने ईडी की जांच और 60 वर्षीय राजनेता के खिलाफ पर्याप्त सबूत की मौजूदगी के आधार पर मंजूरी का अनुरोध किया था।संघीय एजेंसी ने जैन पर कथित हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन मामले में मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। वैसे जांच एजेंसियों को निर्देश दिये जाने के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को पूर्व में जमानत दे दी थी। उस समय तक यह मामला जांच के क्रम में होने का दावा किया गया था।
जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
जैन ने हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में शकूर बस्ती से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब जांच एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सबूत होने की दलील अदालत में कहां तक टिक पाती है, इस पर लोगों की नजर रहेगी क्योंकि कई अवसरों पर खुद अरविंद केजरीवाल भी सार्वजनिक मंचों से सत्येंद्र जैन के खिलाफ असली मामला क्या है, पर सवाल उठा चुके हैं।