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आप विधायक अमानतुल्लाह खान को संरक्षण मिला

दिल्ली पुलिस के आरोपों की अदालत ने हवा निकाल दी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और विधान सभा सदस्य (एमएलए) अमानतुल्लाह खान को एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिसमें उन पर एक आरोपी को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने का आरोप लगाया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस टीम का यह आरोप कि खान ने एक अन्य मामले में एक आरोपी को भागने में मदद की थी, मजबूत नहीं लगता क्योंकि वह आरोपी उस मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत पर था, जिसमें पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। इसलिए, अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। इस बीच, इसने आप विधायक को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।

इस अदालत का मानना ​​है कि आवेदक ने अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम संरक्षण के लिए मामला बनाया है। इस बीच, आवेदक को जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा, न्यायालय ने जांच अधिकारी को आरोप की प्रकृति और गंभीरता का निर्धारण करने के लिए घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने और पेश करने का निर्देश दिया।

खान को आज जामिया नगर पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। एफआईआर के अनुसार, पुलिस टीम 10 फरवरी को दोपहर 03:00 बजे शावेज खान नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी, जो 2018 की एफआईआर के संबंध में आरोपी है।

पुलिस के अनुसार, अमानतुल्लाह खान 20 से 25 लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शावेज खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही पुलिस को बाधित किया। सरकारी वकील ने आज अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने 2018 की एफआईआर में आरोप पत्र दायर करने वाले जांच अधिकारी से पूछताछ करने और यह सत्यापित करने के लिए समय मांगा कि क्या शावेज खान के खिलाफ कोई पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।

न्यायाधीश सिंह ने शावेज खान के मामले में पारित आदेशों की जांच की और पाया कि उन्हें 30 जुलाई 2018 को अग्रिम जमानत दी गई थी। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप सही नहीं लगते और उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

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