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एलजी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र कैसे रहेगा

एमसीडी का चुनाव अपने तरीके से संचालित करने पर फंसे

  • ऐसा हस्तक्षेप किसके फायदे में

  • इतनी जल्दबाजी जरूरी नहीं थी

  • धारा 487 का प्रयोग गलत हुआ

राष्ट्रीय खबर

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने के आदेश देने के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के एलजी के फैसले पर सवाल उठाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके हस्तक्षेप पर संदेह जताया।

एमसीडी स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देने वाली दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, चुनाव कराने में इतनी जल्दी क्यों है? नामांकन का मुद्दा भी है। मेयर को बैठक की अध्यक्षता करनी है। आपको यह शक्ति कहां से मिली? 487 के तहत? यह एक कार्यकारी शक्ति है।

अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? यह तरीका नहीं है। इन मामलों को एक साथ जोड़ना भी उचित नहीं था। कार्रवाई का कारण अगस्त 2024 में उत्पन्न हुआ। आप इतने समय तक इंतजार करते रहे…इसमें कुछ हद तक राजनीति भी है। 487 का प्रयोग गलत था, अदालत ने कहा।

सत्तारूढ़ आप और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके कारण एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट पर निर्विरोध जीत हासिल हुई। भाजपा के उम्मीदवार सुंदर सिंह को पार्टी के पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आप की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला।

स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस चुनाव परिणाम के साथ, अब पैनल में भाजपा के 10 सदस्य हैं, जबकि सत्तारूढ़ आप के पास केवल आठ हैं।

भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

चुनाव में भाजपा के सुंदर सिंह को भाजपा पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आप की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। मेयर ओबेरॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ से आग्रह किया कि वह इस बीच स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव न कराए जाने का निर्देश दे।

न्यायालय ने मौखिक रूप से जैन से कहा कि जब तक मामले की दोबारा सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वह अध्यक्ष का चुनाव न कराएं।

उच्च न्यायालय दो सप्ताह बाद इस पर अगली सुनवाई करेगा। जैन की इस दलील पर कि एमसीडी मेयर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है, पीठ ने कहा कि उसे उनके अहंकार पर संदेह है,

लेकिन वह एलजी के कार्यों की भी जांच करेगी। जैन ने यह भी कहा कि मेयर ने एक महीने के भीतर रिक्त पद को भरने के सुप्रीम कोर्ट के 5 अगस्त के निर्देश का उल्लंघन करते हुए चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है।