सर्वोच्च न्यायालय ने 11 राज्य जेल मैनुअल से जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके बहुत बड़ी सेवा की है। इस तरह का भेदभाव स्वतंत्र भारत में सभी जेल सुधारों से बच गया और फलता-फूलता रहा, यह जाति के एक संस्था के रूप में होने का प्रमाण है।
जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से बताया कि कैसे ब्रिटिश व्यवस्था ने जातिगत भेदभाव को जेल मैनुअल में शामिल किया, इसने जाति के आधार पर आदतन अपराधियों की सीमा भी समाप्त कर दी। वर्तमान परिवेश में यह एक कड़वी सच्चाई है और तमाम राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति की मजबूरी की वजह से इसे समाप्त करने की दिशा में खुलकर कदम नहीं उठाते।
यह भारतीय समाज का एक अंधेरा कुआं है। बड़ा सवाल शायद यह है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी इस तरह का जातिगत भेदभाव कैसे अनदेखा रह गया। सबसे हालिया सुधारात्मक कदम में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नालसा के सदस्य, एक वैधानिक निकाय जो कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करता है, 2016 के मॉडल जेल मैनुअल में योगदानकर्ताओं में से थे।
1,382 जेलों में अमानवीय स्थितियों पर 2015 में एक स्वप्रेरणा रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। 2016 का संस्करण 2003 के मैनुअल का अपडेट था। राज्य जेल मैनुअल का आधुनिकीकरण किया गया है – जेल सुधार की देखभाल करने वाले राज्यों द्वारा – मुख्य रूप से केंद्रीय मैनुअल में दिशानिर्देशों के आधार पर।
हालांकि, सभी आधुनिकीकरण में, एक पहलू – जाति के आधार पर कैदियों के श्रम का विभाजन, और जाति के आधार पर क्वार्टरों का पृथक्करण – एक अंधा स्थान बना रहा, हालांकि यह एक खुला रहस्य है। सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के आदेश से यह सुनिश्चित होता है कि यह अब अनदेखा नहीं है। सीमित सुधार |
संविधान में समानता का वादा करने के साथ, जातिगत सक्रियता और सुधार लगभग पूरी तरह से दलित उत्थान पर केंद्रित थे, जो तथाकथित निचली जातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने तक सीमित थे। लेकिन जाति ने व्यवसाय, विवाह, अंतिम संस्कार की रस्मों के अलावा अन्य रोजमर्रा के मामलों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी।
इसलिए, जेल में ब्राह्मण खाना बनाते थे, जिनकी जाति का व्यवसाय नाई का काम है, वे ऐसा करते थे, और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोग नीच काम करते थे – जिसमें महिला जेल भी शामिल है, अगर किसी दिए गए काम के लिए उपयुक्त जाति की कोई महिला उपलब्ध नहीं होती।
जन्म के समय तय किए गए श्रेष्ठ और निम्न का ऐसा पृथक्करण जाति पदानुक्रम को मजबूत करता है – इसलिए ओबीसी निम्न ओबीसी को कोसते हैं, दलित महादलितों पर हमला करते हैं, जैसा कि हमने हाल ही में बिहार में देखा। इस तरह की श्रेणीबद्ध असमानता विनाशकारी बनी हुई है, फिर भी इसे जड़ से खत्म करना असंभव है।
दरअसल शीर्ष अदालत ने जो कहा है, ऐसा होना ही चाहिए | सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन तंत्र स्थापित किया है, लेकिन कार्यान्वयन में अनिच्छा की उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन में प्रगतिशील सोच रखने वालों को सशक्त बनाया है। यह दलितों या ब्राह्मणों के बारे में नहीं है।
यह संवैधानिक सिद्धांतों के बारे में है जिसका सरकारी जेलों को पालन करना चाहिए। बस। इस तरह की संरचना को खत्म करना तेजी से होना चाहिए। राज्यों को कार्यान्वयन में बाधा डालने के लिए कानून और व्यवस्था की समस्याओं का बहाना बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
एक विशेष कानून होने के बावजूद भारत ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने में कितनी समयसीमाएँ चूकी हैं, इसकी गिनती करना मुश्किल है। मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, आजादी के 75 साल से भी ज्यादा समय बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए हैं।
हमें न्याय और समानता के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें सभी नागरिक शामिल हों। फैसले में कहा गया है कि संविधान सभा को अपने आखिरी संबोधन में डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा भारत के भविष्य के बारे में व्यक्त की गई चिंताएं आज भी सच हैं।
निर्णय में वर्ण व्यवस्था पर डॉ. अंबेडकर के लेखन का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा, इसलिए, हमें अपने समाज में मौजूदा असमानताओं और अन्याय के उदाहरणों की पहचान करने के लिए वास्तविक और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। कार्रवाई के बिना शब्दों का उत्पीड़ितों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता।
हमें एक संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहाँ हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग अपने भविष्य के बारे में सामूहिक रूप से अपना दर्द और पीड़ा साझा कर सकें।
हमें संस्थागत प्रथाओं पर विचार करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं या उनके साथ सहानुभूति के बिना व्यवहार करते हैं।