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जमानत का विरोध करना है तो ईडी सबूत दिखाए

पीएमएलए कानून पर शीर्ष अदालत ने फिर स्पष्ट किया

  • सह आरोपी का बयान पर्याप्त साक्ष्य नहीं

  • तीन आधारभूत तथ्यों को साबित करें

  • आरोप का पर्याप्त कारण बताना ही होगा

राष्ट्रीय खबर


 

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, जहां अभियोजन पक्ष जमानत आवेदन का विरोध कर रहा है, जांच एजेंसी (प्रवर्तन निदेशालय) के जवाबी हलफनामे में प्रथम दृष्टया तीन आधारभूत तथ्य स्थापित होने चाहिए। विजय मदनलाल चौधरी मामले में कोर्ट ने माना था कि अभियोजन पक्ष को कानूनी अनुमान को पुख्ता करने के लिए तीन आधारभूत सिद्धांत स्थापित करने में सफल होना चाहिए कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।

ये तीन आधारभूत तथ्य हैं अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि का होना, संबंधित संपत्ति उस आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई है, संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है।

यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 24 के संदर्भ में माना गया था। वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन तीन बुनियादी आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने के लिए, जमानत आवेदन का प्रतिवाद/प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

न्यायालय ने कहा कि इसे स्थापित करने के बाद ही धारा 24 के तहत अनुमान उत्पन्न होगा। इसके अलावा, प्रति-शपथपत्र में आधारभूत तथ्यों को स्थापित करने के लिए भरोसेमंद सामग्री को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, आधारभूत तथ्य सामने आने के बाद ही अभियुक्त को धारा 45 के चरण में जांच के मापदंडों के भीतर न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का दायित्व उठाना होगा कि उसके द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है।

न्यायालय ने यह भी दोहराया कि धारा 45 में इस्तेमाल किए गए शब्द विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। इसका मतलब यह है कि न्यायालय को केवल यह देखना है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई वास्तविक मामला है या नहीं और अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोप साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय आरोपी को फंसाने के लिए सह-आरोपी के बयान से शुरुआत नहीं कर सकता। कोर्ट ने माना कि सह-आरोपी का दोषपूर्ण बयान ठोस सबूत नहीं माना जाएगा। इसने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए ऐसे बयान से शुरुआत नहीं कर सकता।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, अपीलकर्ता के साथ सह-आरोपी होने के नाते, अपीलकर्ता के खिलाफ उसका बयान यह मानते हुए कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कुछ भी दोषपूर्ण है, ठोस सबूत की प्रकृति का नहीं होगा। अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए ऐसे बयान से शुरुआत नहीं कर सकता।

हम मानते हैं कि ऐसी स्थिति में, सह-आरोपी के कबूलनामे से निपटने के दौरान इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत निर्धारित कानून लागू रहेगा। इस परिदृश्य में, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता ने धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को पूरा किया है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अनुसार, यह न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलकर्ता पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है और न्यायालय इस बात से भी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

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