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दोबारा परीक्षा आयोजित करना जरूरी होगा ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा दागी उम्मीदवारों को अलग नहीं किया


  • पेपर लीक हुआ है इसमें संदेह नहीं

  • यह गड़बड़ी कितनी व्यापक थी, बताएं

  • चंद मुद्दों की पहले पहचान होनी चाहिए


राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः नीट-यूजी 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से पेपर लीक की प्रकृति और धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कई सवाल पूछे।

यह कहते हुए कि नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाना बाकी है कि लीक की प्रकृति व्यापक थी या अलग-थलग, ताकि दोबारा परीक्षा का आदेश देने के सवाल पर फैसला किया जा सके। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और वास्तविक परीक्षा के बीच का समय अंतराल सीमित है, तो यह ऐसी परिस्थिति होगी जो दोबारा परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ होगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा।

सीजेआई ने कहा, लीक किस तरह हुई, यदि लीक का तरीका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से है, तो संभावना है कि लीक व्यापक हो। न्यायालय ने केंद्र सरकार और एनटीए से कुछ विशिष्ट प्रश्नों (नीचे विस्तृत) का जवाब देने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई को पोस्ट कर दिया। इसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पेपर लीक मामलों की जांच पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने 5 मई को आयोजित एनईईटी-यूजी परीक्षा (जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे) को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए, निम्नलिखित खास मुद्दों की पहचान की, जिनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा, अगर हमें अनाज को भूसे से अलग करना है, तो हमें लाल झंडों की पहचान करनी होगी। यदि यह संभव है, तो केवल उस श्रेणी के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करना आवश्यक हो सकता है।

अदालत ने कहा, ऐसे छात्रों की संख्या अभूतपूर्व रूप से बहुत अधिक है, जिन्होंने 720/720 अंक प्राप्त किए हैं। उनमें से कितने छात्र अनुग्रह अंकों के लाभार्थी हैं। वे छात्र जिन्होंने एक केंद्र पर पंजीकरण कराया और परीक्षा केंद्र बदलकर दूर के स्थान पर परीक्षा दी और उच्च अंक प्राप्त किए।

वे छात्र जिन्होंने नीट में असाधारण रूप से उच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन जिनका प्रदर्शन उनकी कक्षा 12 की परीक्षा में परिलक्षित नहीं हुआ (हालांकि, पीठ ने स्वीकार किया कि छात्र बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, वे छात्र जिन्होंने एक विषय में असाधारण रूप से उच्च अंक प्राप्त किए, लेकिन दूसरे विषय में बहुत कम अंक प्राप्त किए। एक बात जो बहुत स्पष्ट है, वह यह है कि लीक हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। सीजेआई ने टिप्पणी की, सवाल यह है कि लीक कितनी व्यापक है।

हालांकि, एसजी ने इस बात से इनकार किया कि पेपर लीक हुआ था (एक जगह को छोड़कर) और यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि उन्होंने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया, जिसका हवाला याचिकाकर्ताओं ने दिया। सीजेआई ने कहा, क्या आज एनटीए का मामला यह है कि कोई लीक नहीं है?

हम मानते हैं कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि लीक हुआ है। लीक की प्रकृति वह तथ्य है जिसका हम निर्धारण कर रहे हैं। सभी छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना एक कठिन काम है सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सभी छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना एक कठिन काम और एक चरम निर्णय होगा। इससे पहले कि हम फिर से परीक्षा का आदेश देने का फैसला करें, हमें यह समझना चाहिए कि लीक की प्रकृति क्या है।

23 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए कहना कठिन है। सबसे पहले हम पूरी प्रक्रिया जानना चाहेंगे। दूसरा, एफआईआर की प्रकृति। तीसरा, वह समय जब लीक हुआ और लीक कैसे फैला, सीजेआई ने कहा। न्यायालय ने केंद्र सरकार और एनटीए को काउंसलिंग की स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया।