Breaking News in Hindi

अडाणी की विदेशी पूंजी के माध्यमों का पता चला

सेबी ने बारह कंपनियों को खोज निकाला है

नईदिल्लीः एक विदेशी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बाजार नियामक ने पाया कि बारह ऑफशोर फंड, जिन्होंने अडाणी समूह की कंपनियों में निवेश किया था, ने प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन किया था और निवेश सीमा को पार कर लिया था।

पिछले साल अगस्त में, इसके संकेत मिले थे कि सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा खुलासे और ऑफशोर फंड होल्डिंग्स पर प्रतिबंधों के संबंध में नियमों के उल्लंघन का पता लगाया था। इसके अतिरिक्त, नियामक प्राधिकरण यह पता लगाने के लिए अडाणी समूह और एक फंड के बीच संबंधों की जांच कर रहा था कि क्या समूह के प्राथमिक शेयरधारकों के साथ संभावित समन्वय था, एक आरोप जिसे अडाणी ने पहले खारिज कर दिया था।

इस साल की शुरुआत में, सूत्रों ने खुलासा किया कि नियामक ने अडाणी समूह से जुड़े बारह अपतटीय निवेशकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोपों का विवरण दिया गया था और प्रकटीकरण आवश्यकताओं और निवेश सीमाओं के उल्लंघन पर उनके रुख के बारे में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया था।सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऑफशोर फंड व्यक्तिगत फंड स्तर पर अडाणी समूह की कंपनियों में अपने निवेश की रिपोर्ट कर रहे थे। नियामक ऑफशोर फंड समूह स्तर पर हिस्सेदारी का खुलासा करना चाहता था।

इनमें से आठ ऑफशोर फंडों ने नियामक को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है, जिसमें अपराध स्वीकार किए बिना जुर्माना देकर आरोपों को हल करने की मांग की गई है। इससे पहले, यह बताया गया था कि सेबी द्वारा सूचीबद्ध 13 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में से सूचीबद्ध अडानी संस्थाओं में अपने अंतिम लाभकारी मालिकों से संबंधित जानकारी को बनाए रखने और प्रकट करने में विफलता के लिए पहचाने गए, 8 प्रतिभूतियों के उल्लंघन के मुद्दों के संबंध में बाजार नियामक के साथ समाधान की मांग कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एमजीसी फंड, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (मॉरीशस), एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, वेस्पेरा फंड और एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीमों ने सामूहिक रूप से सेबी को 16 निपटान आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

नियामक ने जांच के लिए कुल 13 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को इंगित किया, जिसमें पांच अतिरिक्त संस्थाओं- इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स, ईएम रिसर्जेंट फंड, पोलस ग्लोबल फंड, न्यू लीना इन्वेस्टमेंट्स और ओपल इन्वेस्टमेंट्स के साथ उल्लिखित शुरुआती आठ शामिल हैं। फिर भी, जांच में रुकावट आई क्योंकि सेबी को इन एफपीआई के अंतिम लाभकारी मालिकों और अडाणी समूह के साथ उनके संभावित संबंधों की पहचान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।