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जनता को चंदा जानने का अधिकार नहीं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मोदी युग में पेश किए गए चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में कॉर्पोरेट संस्थाओं पर चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से धन दान करने का आरोप लगाया गया था। केंद्र के वकील और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि आम लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि देश की राजनीतिक पार्टियां किस तरह से फंड इकट्ठा कर रही हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को चुनावी बांड की वैधता पर मामले की सुनवाई करते हुए कहा, यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद तीन के अनुसार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है।

चुनावी बांड की ओर से शीर्ष अदालत में दायर एक लिखित जवाब में केंद्र के वकील ने दावा किया कि यह उचित है कि चुनावी बांड में राजनीतिक दलों के फंड में गुमनाम दानकर्ताओं को गुप्त रखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अनुसार, एक नागरिक को राजनीतिक दलों की आय के बारे में जानने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, इस मामले में केंद्र सरकार के पास ‘उचित प्रतिबंध’ लगाने की शक्ति है। अटॉर्नी जनरल ने पांच जजों की पीठ से कहा कि ऐसे प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर भी लगाए जा सकते हैं। यह बांड मोदी सरकार ने लॉन्च किया था । दिवंगत अरुण जेटली ने 2018 में चुनावी बांड की घोषणा की थी जब वह केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

मोदी सरकार ने 2017 के वित्त विधेयक के माध्यम से कानून में कई संशोधन लाकर 2018 से चुनावी बांड की शुरुआत की। परिणामस्वरूप, यदि कोई व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहता है, तो उसे बांड खरीदना होगा और संबंधित पार्टी को देना होगा। 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड उपलब्ध हैं। राजनीतिक दल निर्दिष्ट खातों में बांड भुना सकते हैं। लेकिन कौन कितना पैसा दे रहा है ये समझ नहीं आ रहा है।

चुनावी बांड आने के बाद इस मुद्दे की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे थे। शिकायत थी कि विपक्षी दलों और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से केवल अपारदर्शिता बढ़ेगी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, राजनीतिक दल बंधन तोड़ रहे हैं। नतीजतन, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा कॉर्पोरेट संगठन किसे वोट देने में मदद कर रहा है, बदले में उन्हें सत्तारूढ़ दल से क्या लाभ मिल रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। जो स्पष्ट है, वह कॉर्पोरेट निकाय हैं जो राजनीतिक दलों को चंदा देकर लाभ चाह रहे हैं। और उस चंदे को पाने के मामले में भाजपा आगे है। उधर, सरकार का तर्क है कि अगर हम यह बताना चाहेंगे कि चंदा कौन दे रहा है, तो यह अब तक की तरह नकद, काले धन का लेनदेन होगा। आख़िर में मामला अदालत में गया। सीपीएम और एडीआर नामक संगठन ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग है कि चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाई जाए या बांड खरीदने वालों के नाम उजागर किए जाएं। लेकिन, केंद्र दानदाता का नाम उजागर करने की मांग भी मानने को तैयार नहीं है।

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