Punjab Govt Holiday: पंजाब में बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली; अब 27 नहीं, 28 मई को रहेगा सरकारी अवकाश
लुधियाना: पंजाब सरकार ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के पावन त्योहार पर दी जाने वाली सरकारी छुट्टी को लेकर चल रहे संशय की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार द्वारा पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार यह अवकाश पहले 27 मई (बुधवार) को निर्धारित किया गया था। लेकिन अब व्यापक जनहित और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित कर दिया गया है। नए आदेश के तहत अब 28 मई (गुरुवार) को पूरे राज्य में गजटेड (सार्वजनिक) छुट्टी घोषित की गई है। सरकार के इस त्वरित और स्पष्ट फैसले के बाद आम जनता, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा भारी कन्फ्यूजन अब पूरी तरह खत्म हो गया है।
🌙 चांद दिखने की तारीख के बाद लिया गया प्रशासनिक निर्णय: केंद्र सरकार की तर्ज पर पंजाब कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना
विभागीय सूत्रों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस वर्ष चांद दिखने की वास्तविक तारीख में आए बदलाव और इस्लामिक धार्मिक परंपराओं के मुताबिक ईद-उल-अजहा की सही तिथि में संशोधन होने के चलते यह कदम उठाया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी इसी धार्मिक गणना के आधार पर अपने कार्यालयों के लिए 28 मई को ही आधिकारिक अवकाश घोषित किया था। केंद्र के इसी निर्णय को आधार मानते हुए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद अपने कार्मिक विभाग के माध्यम से संशोधित आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी कर दिया है।
🏫 राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज 28 मई को रहेंगे बंद: पूर्व में घोषित 27 मई की छुट्टी को किया गया रद्द
सरकार द्वारा जारी किए गए नए और संशोधित आदेश के मुताबिक, अब आगामी 28 मई को पंजाब राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी सचिवालय, बोर्ड-कॉर्पोरेशन के दफ्तर, अर्ध-सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही, पूर्व में घोषित की गई 27 मई की छुट्टी को अब तकनीकी रूप से पूरी तरह रद्द (Cancel) माना जाएगा, यानी बुधवार को सभी सरकारी कामकाज सामान्य दिनों की तरह ही सुचारू रूप से संचालित होंगे। लुधियाना जिला प्रशासन की ओर से भी जिले के सभी विभागों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि बकरीद का अवकाश इस नए संशोधित आदेश के अनुसार ही कड़ाई से लागू किया जाए।