अब कुलदीप सेंगर मामले में सीबीआई सक्रिय
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हाईकोर्ट ने सजा निलंबित की है
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एसएलपी दायर करेगी सीबीआई
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पुलिस ने कल बदतमीजी की थी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने घोषणा की कि वह उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने और उसे जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का बारीकी से अध्ययन किया है और जल्द ही इस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह कहते हुए सेंगर की जेल की सजा निलंबित कर दी थी कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने की सजा काट चुका है। हालांकि, सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की अलग सजा काट रहा है। सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में जमानत का पुरजोर विरोध किया था। पीड़िता के परिवार ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि सेंगर के बाहर आने से उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है।
इस अदालती फैसले के बाद दिल्ली में भारी राजनीतिक हलचल मच गई। बलात्कार पीड़िता और उसकी मां ने हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में धरना दिया, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बलपूर्वक वहां से हटा दिया। इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीड़िता व उसकी मां के खिलाफ पुलिसिया बल प्रयोग पर सवाल उठाए। सीबीआई का कहना है कि वे इस मामले में समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि न्याय की प्रक्रिया बाधित न हो और अपराधी को उसके कृत्य की पूरी सजा मिल सके। कल रात राहुल गांधी खुद उस पीड़िता और उसके परिवार के लोगों से मिले थे। उसके बाद से ही पूरी सरकार अचानक से सक्रिय हो उठी।