Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Muslim Personal Law: शरिया कानून के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नो... Bihar Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: अब किश्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपये, जानें क्या हैं नई शर्ते... Gurugram News: गुरुग्राम जा रही बैंककर्मी महिला की संदिग्ध मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी; पति ने पुल... Bajrang Punia News: बजरंग पूनिया ने हरियाणा सरकार को घेरा, बोले- घोषणा के बाद भी नहीं बना स्टेडियम Sohna-Tawru Rally: विकसित सोहना-तावडू महारैली में धर्मेंद्र तंवर ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत Haryana Crime: महिला बैंककर्मी की हत्या का खुलासा, पति ही निकला कातिल, शक के चलते दी दर्दनाक मौत Faridabad News: फरीदाबाद में DTP का भारी एक्शन, अवैध बैंक्विट हॉल और गेम जोन पर चला 'पीला पंजा' Faridabad News: फरीदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 48 से ज्यादा लोग झुलसे Punjab Drug Menace: सरेआम चिट्टे का खेल! इंजेक्शन लगाते युवकों का वीडियो वायरल, दावों की खुली पोल Fake Policeman Arrested: पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करने वाला 'फर्जी पुलिसकर्मी' गिरफ्तार

रिम्स के बाद हरमू नदी, बड़ा तालाब और डैम होंगे अतिक्रमण मुक्त! हाईकोर्ट का आदेश- दो हफ्ते में करें पूरा

रांची: रांची के हरमू नदी, बड़ा तालाब और कांके, धुर्वा जैसे प्रमुख डैमों के आसपास फैले अतिक्रमण को झारखंड हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर हटाने का सख्त निर्देश दिया है. जलाशयों के कैचमेंट एरिया पर हुए अवैध कब्जे और प्रदूषण पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि पानी के स्रोत बचाने के लिए अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मुक्त करने का दिया निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने जिला प्रशासन और नगर निगम को मिलकर दो सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाने और इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने बड़ा तालाब, हरमू नदी और डैमों के आसपास बने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर त्वरित अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि अतिक्रमण हटाने के बाद इन क्षेत्रों को नो-एंट्री ज़ोन घोषित कर कंटीले तारों से घेरा जाए, ताकि भविष्य में कोई कब्जा न हो सके

कई क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त

नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारिका ने बड़ा तालाब से गाद और कचरा हटाने के लिए विशेषज्ञों की रिपोर्ट अब तक सरकार के स्तर पर पेश नहीं किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम के पास हरमू नदी में प्लास्टिक और कचरा भरा रहता है. खंडपीठ ने कांके डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम जैसे जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए की गई कार्रवाई पर असंतोष जाहिर की है.

बता दें कि इसी महीने झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर की करीब 10 एकड़ जमीन पर हुए अवैध कब्जे को गंभीरता से लेते हुए 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. इस मामले में अब तक दर्जनों कच्चे मकान तोड़े जा चुके हैं. कई क्षेत्र को कब्जे से मुक्त किया जा चुका है. अब एक बहू मंजिलें अपार्टमेंट पर कार्रवाई चल रही है.