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आखिर इतनी जासूसी की जरूरत क्यों

यह स्वागत योग्य कदम है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के उस निर्देश को वापस ले लिया है, जिसमें स्मार्टफोन निर्माताओं को मोबाइल फोन में संचार साथी नामक एक साइबर सुरक्षा ऐप को प्री-इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था।

केंद्रीय संचार मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ने पहले संसद में प्रश्नकाल के दौरान कहा था कि जासूसी न तो संभव है और न ही यह होगी। लेकिन सरकार का यह पीछे हटना दर्शाता है कि श्री सिंधिया के आश्वासन नागरिकों की चिंताओं को दूर नहीं कर सके, जो नवंबर में जारी किए गए इस निर्देश से आक्रोशित थे।

यह निर्देश क्या चोरी-छिपे जारी किया गया था? यह वादा कि जो उपयोगकर्ता इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहेंगे, वे इसे हटा सकते हैं, कोई असर नहीं डाल सका। आखिर, विभाग के अब रद्द किए गए आदेश के मूल पाठ में कहा गया था कि संचार साथी को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वैसे भी, ऐप्स को हटाने के बाद भी डिजिटल अवशेषों के मौजूद रहने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

इस निर्देश की आवश्यकता भी रहस्यमय थी। संचार साथी के कुछ उपयोग, जैसे चोरी/खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करना या आईएमईआई सत्यापन, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के माध्यम से प्रबंधित किए जा सकते हैं। सीईआईआर, संचार साथी के विपरीत, उपयोगकर्ता के साथ स्वैच्छिक जुड़ाव के सिद्धांत का सम्मान करता है।

उपयोगकर्ता की सहमति का यह अभाव, साथ ही इस संभावना कि दूरसंचार विभाग का निर्देश गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले द्वारा स्थापित त्रिस्तरीय संवैधानिक परीक्षण में विफल हो सकता था, और व्यापार पर भी इसका हानिकारक प्रभाव एप्पल जैसी निर्माता कंपनियाँ इस फरमान का विरोध करने की तैयारी कर रही थीं—ने राज्य के हस्तक्षेप के इस नवीनतम उदाहरण को असमर्थनीय बना दिया।

फिर भी, यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह अप्रिय प्रकरण राज्य की बिग ब्रदर बनने की उत्सुकता को समाप्त कर देगा। भारत में गोपनीयता की संरचना पर लगातार हमला हो रहा है। जिस बात ने पर्याप्त ध्यान आकर्षित नहीं किया है, वह यह है कि संचार साथी पर जारी सर्कुलर को डीओटी के एक अन्य निर्देश के साथ जोड़ा गया था, जिसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्मों से सिम बाइंडिंग को लागू करने की मांग की गई थी, ताकि उनकी सेवाएँ पंजीकरण के दौरान उपयोग किए गए सिम कार्ड से जोड़ी जा सकें।

इससे पहले, पेगासस विवाद के दौरान—इस भयंकर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सुनवाई जारी है—राज्य पर सत्तारूढ़ शासन के आलोचक पत्रकारों सहित कई भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए एक परिष्कृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के आरोप लगे थे। अदालती फैसला स्पष्ट नहीं होने के बाद भी यह साफ हो गया था कि भारत सरकार ने इस जासूसी स्पाईवेयर को काफी अधिक कीमत देकर खऱीदा है।

अब जनता के पैसे से जनता पर ही नजरदारी का नैतिक औचित्य क्या है, यह बहस का मूल विषय है। कमजोर सार्वजनिक प्रतिरोध ही निगरानी की इस संस्कृति को बढ़ावा देता है। गोपनीयता, एक मौलिक अधिकार होने के बावजूद, भारतीय मतदाताओं के बीच एक प्रमुख चिंता के रूप में शायद ही उभरे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गोपनीयता की सुरक्षा का ढाँचा आदर्श से बहुत दूर है।

उदाहरण के लिए, डेटा सुरक्षा पर कानून पारित होने के दो साल बाद अधिसूचित किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम अभी भी व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने के मामले में राज्य को असंतुलित शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जिससे गोपनीयता कमजोर होती है। भारत को एक अधिकार के रूप में गोपनीयता की अखंडता के साथ एक व्यापक, सूचित और सामूहिक जुड़ाव की आवश्यकता है।

तब तक, राज्य द्वारा जासूसी करने के प्रयास जारी रहेंगे। इससे यह भी साफ हो जाता है कि दरअसल यह सरकार अंदर से काफी भयभीत है। इसी वजह से वह चौबीस घंटे इस काम में जुटी रहती है कि सरकार के खिलाफ कौन क्या कर रहा है, इसकी पल पल की जानकारी उसे मिलती रहे। अगर लोकतंत्र में सरकार का विश्वास वाकई है तो वह अपने काम के जरिए जनता का भरोसा जीत सकती है।

उसे फिर जासूसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना हमारे पास वह उदाहरण मौजूद हैं कि स्वर्गीय रतन टाटा की एक बात चीत अचानक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जारी हो गयी थी, जो उनकी निजता का हनन था। अब यह बात चीत किसने रिकार्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर किस विभाग ने जारी किया, इसका उत्तर अथवा उस गलती की जिम्मेदारी किस पर थी, इस सवाल का उत्तर भी नहीं मिल पाया।