सुप्रीम कोर्ट ने इसे अजीब संयोग बता कर जानकारी मांगी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों की कंपनियों को दिए गए कार्य ठेकों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा करने वाली निविदाओं के बीच का अंतर अत्यंत कम दिखाई देता है, और यह कार्टेलाइज़ेशन (गुटबंदी) की ओर इशारा करता है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उसका इरादा सीबीआई जांच का आदेश देने का नहीं है, और वह पहले राज्य से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहेगी। कोर्ट ने मामले को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे राज्य को 2015-2025 के बीच सभी जिलों में खांडू, उनके रिश्तेदारों, या उनकी फर्मों को दिए गए सभी कार्य ठेकों का विस्तृत ब्योरा देते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का समय मिल सके।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि राज्य ने केवल तवांग जिले तक ही सीमित एक हलफनामा दायर किया है, यह तर्क देते हुए कि याचिका और पिछले आदेशों का दायरा विवाद को तवांग तक ही सीमित करता है। हालाँकि, खंडपीठ ने रिकॉर्ड से ऐसा कोई सीमांकन नहीं पाया।
भूषण ने राज्य के हलफनामे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अकेले तवांग में ₹188 करोड़ के कुल 31 ठेके दिए गए, साथ ही कार्य आदेशों के माध्यम से ₹2.61 करोड़ के कार्य भी दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग सभी मामलों में, केवल दो कंपनियों ने निविदा भरी, और मुख्यमंत्री की कंपनी 0.01 फीसद कम निविदा देती है, जिसके कारण उन्हें ठेका मिलता है। इस पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि यह अविश्वसनीय संयोग है और यह कार्टेलाइज़ेशन को दर्शाता है, जो एक गंभीर मुद्दा है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, सांख्यिकी बोल रही है।
भूषण ने एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जो खांडू के पिता से संबंधित एक अन्य याचिका के बाद दायर की गई थी। उन्होंने उस रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों पर प्रकाश डाला, जिसमें ट्रकों से परिवहन के 1/100वें सस्ते विकल्प होने के बावजूद चावल के सिर पर ढोकर परिवहन के लिए राज्य द्वारा भारी रकम का भुगतान करने की बात कही गई थी। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने टिप्पणी की, क्या यह बिहार चारा घोटाला जैसा कुछ है?
राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रऊफ रहीम ने याचिकाकर्ता की लोकस और सद्भावना पर आपत्ति उठाई। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने जवाब दिया कि राज्य के स्वयं के काउंटर में यह सामने आया है कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों या उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को बड़ी संख्या में कार्य आदेश दिए जा रहे हैं, और यह विवादित नहीं है, इसलिए अदालत यह विचार करेगी कि क्या किसी जांच की आवश्यकता है।
अंततः, राज्य को सभी जिलों के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया। यह याचिका 2024 में दायर की गई थी, जिसमें खांडू के करीबी सहयोगियों को प्रमुख ठेके देने में पक्षपात का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनकी पत्नी की निर्माण कंपनी मेसर्स ब्रांड ईगल्स भी शामिल थी।