Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
बापटला बीच पर मिला शिवलिंग पीठम और मूर्तियां; लहरों के साथ बहीं या जमीन से निकलीं? जांच में जुटा प्र... रीलबाजी की सनक पड़ी भारी: ग्वालियर में 3400 किस वाली कार का कटा चालान, मालिक से मौके पर साफ करवाए लि... वंदे मातरम् विवाद पर ओवैसी का बयान: 'संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है', बीजेपी-कांग्रेस म... दिल्ली में ₹35 प्रति किलो बिकेगा प्याज: केंद्र सरकार ने चलाया 'कांदा एक्सप्रेस', NAFED और NCCF स्टोर... इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में भीषण आग: AC कंप्रेसर फटने से 15 नवजात बच्चों की जिंदा जलकर मौत, PM शह... बिना आंदोलन के भी यह काम हो सकता था मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर बलात्कार के दोषी राम रहिम को 21 दिनों का फर्लो ऑनलाइन धतूरा बेच रहे कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई प्याज और चीनी के दाम सरकार पर अतिरिक्त बोझ

PR के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने पर फंसा इमीग्रेशन मालिक, Court ने सुनाया ये फैसला

मोगा: करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपों में घिरे इमीग्रेशन सैंटर संचलाक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माननीय जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से नामजद किए गए इमीग्रेशन संचालक की और से माननीय अदालत में लगाई गई जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।

माननीय अदालत की ओर से शिकायतकर्त्ता पक्ष के वकीलों एडवोकेट अनिष कांत शर्मा, एडवोकेट शिवचरण सिंह गिल और एडवोकेट राजकुमार नागर की इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश की गई दलीलों के आधार पर आरोपों में घिरे इमीग्रेशन सैंटर संचालक की जमानत अर्जी को नामंजूर किया है। इस मामले में शिकायतकर्त्ता इंद्रजीत सिंह की ओर से विदेश में पी.आर. के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए इमीग्रेशन सैंटर संचालक नवजोत सिंह बराड़ के खिलाफ जिला पुलिस मुखी को शिकायत की थी। जिस पर पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ 12 जून 2025 को थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से बनती विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था।