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अब हर रिटायर होने वालों को पेंशन मित्र बनाने की अनुमति

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी दिशानिर्देश

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसने केंद्र सरकार के अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के बकाया भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक कल्याण अधिकारी या पेंशन मित्र की नियुक्ति शामिल है।

इस अधिकारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को फॉर्म भरने और अन्य औपचारिकताओं में सुविधा प्रदान करने के लिए सौंपा जाएगा। यह अधिकारी परिवार पेंशन के दावे को प्रस्तुत करते समय पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन के लिए हैंड-होल्डिंग (मार्गदर्शन और सहायता) के लिए भी जिम्मेदार होगा।

ये दिशानिर्देश केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बकाया (पेंशन और पेंशनरी बकाया) के समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश /ई-पीपीओ जारी करने के लिए प्रभावी अंतर-मंत्रालयी समन्वय हेतु जारी किए गए हैं।

विभाग ने कहा, पीपीओ/ई-पीपीओ जारी करने में देरी को कम करने के लिए सेवानिवृत्ति से पहले सतर्कता मंजूरी पर स्पष्टीकरण जैसे बड़े प्रक्रियात्मक सुधार शामिल किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार, सतर्कता मंजूरी के अभाव में किसी भी पेंशन में देरी नहीं की जा सकती है।

यह रेखांकित किया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले जारी की जाए, क्योंकि वर्तमान मानदंडों के अनुसार मंजूरी की वैधता तीन महीने की है।

विभाग ने यह भी जोड़ा कि सरकार का लक्ष्य सभी केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से 60 दिन पहले पीपीओ/ई-पीपीओ जारी करना, सेवानिवृत्ति की तारीख के एक दिन बाद सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करना और सेवानिवृत्ति के बाद आने वाले महीने के अंतिम दिन पहली पेंशन का भुगतान करना है।