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ग्यारह लाख लोगों को अब मुफ्त गेंहू नहीं मिलेगा

बाढ़ पीड़ित पंजाब पर केंद्र सरकार का दूसरा डंडा चला

  • आयुष्मान योजना जैसी शर्तें हैं इसमें

  • सीमांत किसान भी इस सूची से बाहर

  • राज्य सरकार ने एक कमेटी बनायी है

राष्ट्रीय खबर

चंडीगढ़ः पंजाब द्वारा केंद्र के मानदंडों को अपनाने से 11 लाख लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं से हाथ धोना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को नहीं हटाने की घोषणा करने के बाद, पंजाब सरकार ने अब परिवारों के प्रत्येक सदस्य को इस योजना से बाहर करने के लिए केंद्र के मानदंडों को अपना लिया है। नए मानदंडों के अनुसार, नियम के तहत लगभग 11 लाख लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं नहीं मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें लाभार्थियों को शामिल करने और बाहर करने के मानदंड सूचीबद्ध हैं।

शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि सभी आयकरदाता, जो जीएसटी, सेवा कर और व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं या मोटर चालित चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर के मालिक हैं, उन्हें मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने वालों की सूची से बाहर रखा जाएगा। अधिसूचना, जो पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 में एक संशोधन है, में यह भी कहा गया है कि इसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

सीमांत किसानों (जिनके पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है) को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन 2.5 एकड़ से 5 एकड़ ज़मीन वाले छोटे किसानों को भी मुफ़्त अनाज पाने से बाहर रखा जाएगा। पिछले धान सीज़न के दौरान पंजाब में 8.16 लाख किसान पंजीकृत थे, जिनमें से केवल 2.93 लाख सीमांत किसान थे। शेष 5.23 लाख लाभार्थी, जिनमें छोटे किसान भी शामिल हैं, अब नए फॉर्मूले के तहत मुफ़्त अनाज के पात्र नहीं होंगे।

हालांकि, राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अधिसूचना केवल मौजूदा समावेशन और बहिष्करण मानदंडों को पूरा करने के लिए जारी की गई है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को सूची से हटाया जाएगा जो बहिष्करण मानदंडों में आते हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को मुफ़्त गेहूँ मिलता रहेगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने समावेशन और बहिष्करण मानदंडों पर पुनर्विचार के लिए खाद्य एवं आपूर्ति सचिव, कृषि सचिव और कराधान आयुक्त की एक तीन-सदस्यीय समिति भी गठित की है। समिति द्वारा नए मानदंड निर्धारित किए जाने के बाद, इन मानदंडों के अनुसार सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाएगा। भीषण बाढ़ से प्रभावित पंजाब को मोदी सरकार ने सिर्फ सोलह सौ करोड़ की सहायता प्रदान की है। इससे भी समझा जा रहा है कि गैर भाजपा शासित राज्य होने की वजह से ही केंद्र सरकार ऐसा भेदभाव कर रही है।