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सोनोवाल के मंत्रालय के दो विधेयक पारित

बिहार एसआईआर के हंगामे के बीच भी काम काज जारी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः संसद के दोनों सदनों ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पारित किए, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए पहला कदम है। लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 और राज्यसभा में समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025 के पारित होने से भारत के समुद्री कानूनों में व्यापक बदलाव, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने और भविष्य के विकास के लिए इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर को समुद्री क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, मंत्रालय में हम सभी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं – मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 और माल ढुलाई समुद्री विधेयक, 2025 – जो नीतिगत और कार्यान्वयन दोनों ही दृष्टि से भारत के समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का प्रभावी समर्थन करते हैं। आज, इन विधेयकों के पारित होने के साथ, भारत के आधुनिक नौवहन के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को संसद से दोहरा समर्थन प्राप्त हुआ है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, पुराने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 का स्थान लेता है। यह नया विधेयक भारत के समुद्री शासन ढाँचे को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों के अनुरूप लाने, सुरक्षा मानकों, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और समग्र दक्षता में सुधार लाने के लिए बनाया गया है।

सोनोवाल ने आगे कहा, व्यापारी नौवहन विधेयक, 2024, 16 भागों और 325 धाराओं के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप भारत के समुद्री कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करता है, समुद्र में सुरक्षा बढ़ाता है, आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करता है और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है। यह अनुपालन बोझ को कम करता है, भारतीय टन भार को बढ़ावा देता है, और नाविकों के कल्याण और जहाज सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर सम्मानित समुद्री क्षेत्राधिकार बनाना और इस क्षेत्र में सतत विकास, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है।

राज्यसभा में, समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसने लगभग एक सदी पुराने भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम, 1925 को निरस्त कर दिया। यह नया कानून भारत की माल ढुलाई नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानदंडों के अनुरूप बनाता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक रूप से स्वीकृत हेग-विस्बी नियम भी शामिल हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक समुद्री व्यापार कानूनों को सरल और स्पष्ट करता है, मुकदमेबाजी के जोखिमों को कम करता है और समग्र रूप से व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है।