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महाभियोग की सिफारिश के बाद अब जांच रिपोर्ट भी सामने आयी

न्यायमूर्ति वर्मा के स्टोररूम में नोटों के भंडार

  • पुलिस ने अपने काम में लापरवाही बरती

  • कमरे की चाभी बाहरी लोगों के पास नहीं थी

  • कमरे में सारे बड़ी रकम के नोट वहां पाये गये थे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा के जले हुए स्टोररूम में नोटों के ढेर मिले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक आंतरिक जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवासीय परिसर में जले हुए स्टोररूम में नकदी पाई गई थी,

और पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने 14-15 मार्च को आग लगने की घटना के समय घटनास्थल पर जो कुछ भी पाया, उसे दर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं करने या जब्ती ज्ञापन तैयार नहीं करने में लापरवाही बरती। समिति ने कहा कि उच्च पुलिस अधिकारियों ने मामले की संवेदनशीलता और घटना के समय न्यायमूर्ति वर्मा के अपने आवास पर अनुपस्थित होने जैसे कारणों का हवाला देकर अपनी निष्क्रियता को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी पत्नी आग की रात छुट्टियों में भोपाल में थे। तीन न्यायाधीशों की समिति की 3 मई की रिपोर्ट को बुधवार (19 जून, 2025) को कानूनी वेबसाइट ‘द लीफलेट’ द्वारा सार्वजनिक डोमेन में साझा किया गया।

न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा स्वेच्छा से पद से इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद, 13 मई को सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गोपनीय रूप से यह रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई थी। जुलाई में निर्धारित मानसून सत्र के दौरान संसद में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति शील नागू, जीएस संधावालिया और अनु शिवरामन की समिति की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्य उस स्टोररूम तक पहुंच के गुप्त या सक्रिय नियंत्रण में थे, जहां आधी जली हुई नकदी के ढेर मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है, स्टोररूम, जिसका इस्तेमाल अप्रयुक्त घरेलू सामान और शराब की अलमारियाँ रखने के लिए किया जाता था, न्यायमूर्ति वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के भौतिक नियंत्रण में था और इसलिए, स्टोररूम में पाए जाने वाले किसी भी संदिग्ध सामान का हिसाब न्यायमूर्ति वर्मा या उनके परिवार के सदस्यों को देना होगा।