आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दौर जम्मू कश्मीर में जारी
राष्ट्रीय खबर
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को सोपोर और अवंतीपोरा इलाकों में चार पाकिस्तान-आधारित आतंकी संचालकों की संपत्तियां जब्त कीं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोपोर पुलिस ने तीन पाकिस्तान-आधारित आतंकी संचालकों अर्शीद अहमद तेली, पुत्र अली मोहम्मद तेली, निवासी नौपोरा तुज्जर; फिरदौस अहमद डार, उर्फ उमर डार, पुत्र अब्दुल खालिक डार; और नजीर अहमद डार, उर्फ शबीर इलाही, पुत्र गुलाम रसूल डार, दोनों निवासी हरवान की 29 मरला जमीन जब्त की।
उन्होंने बताया कि संपत्ति जब्ती एफआईआर संख्या 28/2008 से जुड़ी है, जो पुलिस स्टेशन सोपोर में ईएमआईसीओ अधिनियम की धारा 2/3, आईपीसी की धारा 120-बी और 121 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25-27 के तहत दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि सक्षम न्यायालय से उचित मंजूरी के बाद राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय में सोपोर पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की गई। इससे पहले तीनों को माननीय न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है।
एक अन्य घटना में, अवंतीपोरा में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 88 के तहत पाक-आधारित आतंकी हैंडलर ओवैस फिरोज मीर, पुत्र फिरोज अहमद मीर की फ्रेस्ताबल पंपोर (द्रंगबल एस्टेट) में स्थित एक अचल संपत्ति (02 मरला और 79 वर्ग फीट भूमि) को जब्त कर लिया। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय पुलवामा (एनआईए अधिनियम के तहत विशेष नामित न्यायालय) से जब्ती के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आदेश को अवंतीपोरा पुलिस और राजस्व अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया।
उन्होंने कहा कि उक्त आतंकवादी पुलिस स्टेशन पंपोर में धारा 18, 20 और 38 यूए(पी) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 42/2018 के मामले में शामिल है और उसे माननीय विशेष एनआईए कोर्ट पुलवामा द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ओवैस फिरोज हथियार और गोला-बारूद भेजकर और स्थानीय आतंकी नेटवर्क को सक्रिय करके आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने में शामिल है।