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मध्यम वर्ग पर जीएसटी का बुरा असर

जनता की नाराजगी के केंद्र में निर्मला सीतारमण

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः वर्ष 2024 का अंत हो गया और इस बीते साल के अंत में आयोजित होने वाले उत्सवों के दौरान भी लोग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोसते रहे। हर ऐसे आयोजन से आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ ने साफ कर दिया है कि सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं तमाम अजीबोगरीब जीएसटी दरें मध्यम वर्ग की बचत खा रही हैं।

क्रिसमस से कुछ दिन पहले, सीतारमण ने पॉपकॉर्न के लिए एक अलग तरह की नीति की घोषणा की – इसे बनाने के तरीके में नहीं, बल्कि इस पर लगने वाले कर के तरीके में। 21 दिसंबर को, सीतारमण की अगुवाई वाली वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने स्पष्ट किया: परिषद ने उच्च कर के लिए अतिरिक्त चीनी को जिम्मेदार ठहराया, जो पॉपकॉर्न के चरित्र को चीनी कन्फेक्शनरी में बदल देती है।

इसमें वातित पेय पर 28 प्रतिशत जीएसटी (या स्वास्थ्य-उन्मुख लोगों के लिए मिनरल वाटर पर 18 प्रतिशत) और फिल्म टिकट या यहां तक ​​कि नेटफ्लिक्स की सदस्यता पर 18 प्रतिशत जीएसटी को जोड़ दें, तो दावत के बाद का हिसाब निश्चित रूप से आपकी जेब पर भारी पड़ेगा।

अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाने और ‘एक राष्ट्र, एक कर’ व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए पीएम मोदी की पहली कैबिनेट द्वारा जीएसटी पेश किए जाने के सात साल बाद, जीएसटी अपने उद्देश्य को पूरा करने से बहुत दूर है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकारों ने भी इस कदम की आलोचना की।

जबकि अरविंद सुब्रमण्यन ने इसे अधिक जटिलता, प्रवर्तन की कठिनाई और सिर्फ तर्कहीनता की ओर बढ़ना कहा। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आबादी का निचला 50 प्रतिशत हिस्सा शीर्ष 10 प्रतिशत की तुलना में अपनी आय के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों पर छह गुना अधिक भुगतान करता है।

सितंबर 2021 में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। फिर भी, कुछ आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य और पेय पदार्थों पर कराधान विचित्र बना हुआ है। जब जीएसटी प्रस्तावित किया गया था, तो इसका उद्देश्य राज्यों के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए कई अप्रत्यक्ष करों (जैसे ऑक्ट्रोई, वैट, आदि) को एक एकल कर व्यवस्था में बदलना था।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और डीन दीपांशु मोहन ने बताया कि अमेरिका और सिंगापुर जैसे देश, जो समान संरचना का पालन करते हैं, उनमें अलग-अलग दरें नहीं हैं। वर्तमान में, जीएसटी परिषद ने चार स्लैब सूचीबद्ध किए हैं – 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद।

मोहन ने कहा कि एकल कर व्यवस्था का उद्देश्य दरों की संख्या को दो या अधिकतम तीन तक लाना है, जहाँ तीसरी दर बहुत विशिष्ट वस्तुओं या तंबाकू और शराब जैसे ‘पाप वस्तुओं’ पर लागू होती है। उन्होंने जोर देकर कहा, एक प्रगतिशील कर व्यवस्था के लिए, दो दरें 5-8 फीसद और 6-10 फीसद की श्रेणी में होनी चाहिए ताकि भुगतान किया जाने वाला औसत जीएसटी 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

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