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किसान आंदोलन के उग्र होने के बीच ही अदालत ने कहा

किसानों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः आंदोलनकारी किसानों द्वारा कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति से बातचीत करने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए उनके सुझावों और मांगों के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं।

जस्टिस कांत ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि कोर्ट के दरवाजे किसानों द्वारा सीधे या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी सुझाव या मांग के लिए हमेशा खुले हैं।

यह आश्वासन तब मिला जब पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बेंच को बताया कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति से बातचीत करने से इनकार कर दिया है, जिसने उन्हें 17 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था।

सिंह ने सुझाव दिया कि किसानों को अपनी मांगें सीधे कोर्ट में रखने की अनुमति दी जा सकती है। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के आमरण अनशन के 21वें दिन में प्रवेश करने पर बेंच ने पंजाब सरकार से उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता से कहा, आंदोलन के लिए उनका स्वस्थ होना जरूरी है… एक निर्वाचित सरकार और एक संवैधानिक अंग के रूप में, आप यह दोष नहीं देना चाहेंगे कि उनके साथ कुछ हुआ है… किसानों को भी उनकी जान बचाने की चिंता होनी चाहिए।

वह उनके नेता हैं! आप हमें कल कुछ बताएं। कुछ जल्दी करें। हालांकि, पीठ ने कहा, हम राज्य के अधिकारियों पर यह छोड़ देते हैं कि वे आवश्यक कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार, श्री दल्लेवाल को बिना किसी देरी के चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए… इस मामले में समय महत्वपूर्ण है।

दल्लेवाल किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं। पीठ ने कहा कि दल्लेवाल की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए और यह किसानों की मांगों को पूरा करने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।

यह निर्देश पंजाब के महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद आया कि शीर्ष अदालत के 13 दिसंबर के आदेश के बाद, पंजाब और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दल्लेवाल से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की, लेकिन उन्होंने चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया।

हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बेंच को बताया कि यूरिक एसिड को छोड़कर उनकी सभी शारीरिक स्थितियाँ ठीक हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें घर के अंदर ही भर्ती करना उनके हित में होगा।

यह याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें आम जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए शंभू सीमा को प्रायोगिक आधार पर खोलने का आदेश दिया गया था।

जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस समय तत्काल चिकित्सा सहायता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तो बेंच – जिसमें जस्टिस उज्ज्वल भुइयां भी शामिल थे – ने कहा, गंभीर नतीजों को देखें। पूरे राज्य तंत्र को दोषी ठहराया जाएगा।

वह (दल्लेवाल) एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं… जनता के नेता हैं। वह उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह कुछ भावनाओं को लेकर चल रहे हैं… साथियों का दबाव भी है… राज्य (पंजाब) को कुछ करने की जरूरत है, कोई नरमी नहीं बरती जा सकती… आपको स्थिति से निपटना होगा, बेंच ने कहा।

पीठ ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए जाने चाहिए। पीठ ने 13 दिसंबर को पंजाब सरकार और केंद्र से कहा था कि वे दल्लेवाल की जान को कोई खतरा न हो, इसके लिए तत्काल कदम उठाएं। किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए, बेंच ने 2 दिसंबर को उन्हें सार्वजनिक जीवन को बाधित करने के खिलाफ आगाह किया था।

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