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भाजपा के पास आवश्यक दो तिहाई बहुमत नहीं

एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक सदन में पेश किया गया

  • 269 सांसदों ने इसका समर्थन किया

  • इस प्रस्ताव के विरोध में 198 मत पड़े

  • अभी विधेयक संयुक्त समिति को जाएगी

 

नईदिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर दो विधेयकों के पेश किए जाने के चरण में मतदान से पता चला कि भाजपा के पास संविधान संशोधन पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है।

सत्तारूढ़ भाजपा के एक राष्ट्र, एक चुनाव अभियान के तहत संविधान में संशोधन करने और एक साथ संघीय और राज्य चुनावों की अनुमति देने के लिए दो विधेयकों को पेश करने के लिए मंगलवार को लोकसभा में विभाजन मतदान हुआ। नियम पुस्तिका के अनुसार, विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित किया गया।

269 सांसदों ने इसके पक्ष में और 198 ने इसके विरोध में मतदान किया। हालांकि, एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक के आलोचकों ने अंतर को चिन्हित किया, जिन्होंने दावा किया कि यह दिखाता है कि सरकार के पास विधेयकों को पारित करने के लिए इस चरण में भी समर्थन की कमी है।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ई-वोटिंग सिस्टम के स्क्रीनशॉट के साथ एक्स पर कहा, कुल 461 वोटों में से दो तिहाई बहुमत (यानी 307) की जरूरत थी लेकिन सरकार को केवल (269) वोट मिले, जबकि विपक्ष को 198 वोट मिले। एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रस्ताव दो तिहाई समर्थन हासिल करने में विफल रहा। निस्संदेह सरकार के पास बड़ी संख्या है लेकिन इसे (संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों को) पारित करने के लिए  संसद में आपको 2/3

 बहुमत की आवश्यकता है, जो उनके पास स्पष्ट रूप से नहीं है, उन्होंने सदन के कुछ समय के लिए स्थगित होने के बाद संवाददाताओं से कहा, यह स्पष्ट है (तो) उन्हें इस पर बहुत लंबे समय तक जोर नहीं देना चाहिए।

नियमों के अनुसार, संविधान में इन संशोधनों को लोकसभा से पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। कांग्रेस ने आज के दिन को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए बताया कि संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए मतदान में 461 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का नंबर गेम आज की तारीख में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 293 सांसद हैं, और विपक्ष – कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत – के पास 234 हैं। पूरी ताकत के साथ भी एनडीए का स्कोर – जैसा कि कांग्रेस नेताओं ने कहा – संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों को पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इसलिए, भाजपा को गैर-गठबंधन दलों से समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन यहां केवल दो संभावनाएं हैं – चार सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस और एक के साथ अकाली दल। दोनों ने पहले ही समर्थन देने का वादा किया है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने एक राष्ट्र, एक चुनाव के सपने को लोकसभा में पार करने के लिए कम से कम नौ और वोटों की आवश्यकता होगी –

जिन्हें भाजपा के लिए जुटाना असंभव नहीं है। फिलहाल, विधेयक को संभवतः एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा, जिसका गठन प्रत्येक पार्टी की लोकसभा संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि भाजपा के पास अधिकतम सदस्य होंगे और वह समिति का नेतृत्व करेगी। कांग्रेस, विपक्ष ने ओएनओपी की आलोचना की। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक आज दोपहर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया।