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सेनापति जिले में 8.6 एकड़ अवैध अफीम के खेत नष्ट किये गये

सुप्रीम कोर्ट ने टिमोथी चांगसांग मामले में सीबीआई को दिया

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने घोषणा की कि एसडीपीओ सेनापति के नेतृत्व में सेनापति वन विभाग, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सेनापति पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सेनापति पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मकुइलोंगडी वन क्षेत्र में अफीम की खेती को खत्म करने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया।

इस अभियान में फूल आने की अवस्था में लगभग 8.6 एकड़ अफीम के खेतों को निशाना बनाया गया और अवैध फसलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। मामले की आगे की जांच के लिए सेनापति पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे से निपटने में टीम के सक्रिय प्रयासों की सराहना की

और इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की गतिविधियां न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि समुदायों के सामाजिक ताने-बाने को भी अस्थिर करती हैं।अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सीएम बीरेन सिंह ने कहा, अफीम के पौधे, जो फूल आने की प्रारंभिक अवस्था में पाए गए थे, नष्ट कर दिए गए हैं और आगे की जांच के लिए सेनापति पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मणिपुर में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रहे युद्ध और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है।

इधर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 दिसंबर, 2024 को मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी किए गए स्वप्रेरणा निर्देशों को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराए गए पूर्वोत्तर बाल-गृह प्रशासक टिमोथी चांगसांग की तलाश में तेजी लाने का निर्देश दिया था, जिसे तीन महीने के भीतर पेश किया जाना था।

दोषी 2018 से फरार था।सीबीआई ने 4 अक्टूबर, 2023 और 1 जनवरी, 2024 को जारी आदेशों को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील दायर की, जिसमें उसने कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय ने, दलील न दिए जाने के बावजूद, सीबीआई को दोषी का पता लगाने के निर्देश पारित किए। जुलाई 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इन निर्देशों पर रोक लगा दी। सीबीआई ने तर्क दिया कि वह दोषी को खोजने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

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