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राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के तालमेल की जरूरतः सुप्रीम कोर्ट

ईडी अफसर को तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का मामला

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र के अधिकारियों को बदले की भावना से की जाने वाली कार्रवाई से बचाने के प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की वकालत की,

जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, जबकि राज्य पुलिस को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने से नहीं रोका जाना चाहिए। तमिलनाडु पुलिस द्वारा कथित भ्रष्टाचार के लिए ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने खुद को विरोधाभासी सवाल पर विचार करते हुए पाया।

तमिलनाडु पुलिस द्वारा कथित भ्रष्टाचार के लिए ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मुख्य सवाल यह है कि अगर अधिकारी केंद्र सरकार से है, तो क्या उसे राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अगर केंद्र सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी होती, तो यह पूरी तरह से अलग परिदृश्य होता, कोर्ट ने कहा। तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ को बताया कि ईडी अधिकारी को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

तिवारी ने कहा, राज्य पुलिस आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण इंतजार करना पड़ा। जब आरोपी अधिकारी के वकील ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो तिवारी ने आपत्ति जताई और कहा कि जांच के मामले में या किसी अपराध की जांच किस एजेंसी को करनी चाहिए, इस मामले में आरोपी की कोई भूमिका नहीं हो सकती।

पीठ ने कहा, जांच के मामले में आरोपी की कोई भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन उसे निष्पक्ष जांच का अधिकार है। मामले में शामिल परस्पर विरोधी मुद्दों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, संघीय ढांचे में, प्रत्येक घटक को अपने अधिकार क्षेत्र के अनन्य डोमेन को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एक काल्पनिक परिदृश्य लें – यदि कोई राज्य पुलिस, प्रतिशोध से बाहर, केंद्र सरकार के अधिकारियों को गिरफ्तार करती है, तो यह एक संवैधानिक संकट पैदा करेगा। इसलिए, यह कहना कि राज्य के पास गिरफ्तारी का विशेष अधिकार होगा, संघीय ढांचे के लिए खतरनाक होगा। लेकिन राज्य पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अपराध की जांच करने की शक्ति से वंचित करना अवांछनीय होगा।

हम पुलिस शक्ति के इन दो प्रतिस्पर्धी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार-विमर्श करेंगे। पीठ ने आगे कहा, यह राज्य बनाम संघ का एक अनोखा मामला है और हम बड़े संघीय ढांचे की योजना पर विचार करेंगे और ऐसे मामलों की जांच के लिए तंत्र निर्धारित करेंगे। इसने गिरफ्तार ईडी अधिकारी को दी गई अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया।

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