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कर्नाटक ने सीबीआई को पूर्व अनुमति वापस ले ली

सिद्धारमैया के खिलाफ अदालती फैसला आने के बाद कार्रवाई

  • कानून मंत्री ने मीडिया को दी जानकारी

  • कई पुराने मामलों का रिकार्ड है पास में

  • कई राज्यों ने पहले ही लिया था फैसला

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरु: कर्नाटक ने शुक्रवार को अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई खुली सहमति वापस ले ली। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि राज्य सीबीआई की  पक्षपातपूर्ण  कार्रवाइयों को उजागर करना चाहता है – जिसके बारे में विपक्ष का दावा है कि यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए आदेशित किया गया है, खासकर चुनावों से पहले और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया।

श्री पाटिल ने कहा, हम राज्य में सीबीआई जांच के लिए दी गई खुली सहमति वापस ले रहे हैं। हम एजेंसी के दुरुपयोग के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वे पक्षपाती हैं इसलिए यह निर्णय ले रहे हैं।  श्री पाटिल ने पत्रकारों से यह भी कहा कि यह मूडा घोटाला के कारण नहीं है। हमने जिन मामलों को सीबीआई को भेजा है, उनमें उन्होंने आरोपपत्र दाखिल नहीं किए हैं…जिससे कई मामले लंबित रह गए हैं। उन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करने से भी इनकार कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं।  श्री पाटिल ने कहा कि इसका उद्देश्य सीबीआई को गलत रास्ते पर जाने से रोकना  है।

कर्नाटक अब विपक्ष शासित राज्यों की लंबी सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने सीबीआई के लिए खुली सहमति रद्द कर दी है। इस सूची में तृणमूल शासित बंगाल, तमिलनाडु, जहां डीएमके सत्ता में है, और वामपंथी नेतृत्व वाला केरल शामिल है। खुली सहमति रद्द करने का मतलब है कि सीबीआई – जैसा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में सूचीबद्ध है, जो एजेंसी को नियंत्रित करता है – को जांच के लिए राज्य सरकारों की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। यह विपक्षी राज्यों और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के बीच एक बड़ा विवाद रहा है, क्योंकि विपक्षी राज्यों ने दावा किया है कि भाजपा अपने नेताओं को निशाना बनाने के लिए, विशेष रूप से चुनावों से पहले, सीबीआई जैसी एजेंसियों का उपयोग करती है।

दिसंबर में केंद्र ने राज्यों की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें जोर देकर कहा गया कि सीबीआई को अनुमति मांगने की आवश्यकता ने मामलों की जांच करने की उसकी शक्तियों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। एक संसदीय पैनल ने कहा कि एक कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि एजेंसी राज्य के  हस्तक्षेप  के बिना मामलों की जांच कर सके। साथ ही, पैनल ने यह भी स्वीकार किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता है सीबीआई के कामकाज में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता होनी चाहिए ताकि राज्य भेदभाव की शिकायत न करें।

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