देश के लाखों पेंशन धारकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी
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अब कहीं से भी पेंशन उठा सकेंगे
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करीब 78 लाख लोगों को फायदा
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पेंशन आदेश का इंतजार नहीं होगा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः देश के लाखों पेंशनधारकों को नए साल का बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से देश में कहीं से भी निकाल सकेंगे पैसा। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है।
1 जनवरी 2025 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनभोगी देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
यह बात केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडव्य ने कही। इस फैसले से करीब 78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को फायदा होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में निर्णय की घोषणा की।
वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्री और केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ के अध्यक्ष मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दे दी।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीकृत प्रणाली तैयार होने से पेंशनभोगियों को भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।
केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख ईपीएस पेंशनधारकों को फायदा होगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रही है।
देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण से उस समस्या का समाधान हो जाएगा जिसका पेंशनभोगी लंबे समय से सामना कर रहे हैं। उन्हें किसी विशेष शाखा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से देश में पेंशन के वितरण में मदद मिलेगी और पेंशन भुगतान आदेशों के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले पेंशन भुगतान आदेश तब जारी करना पड़ता था जब पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे या बैंक या शाखा बदल लेते थे।
ऐसे पेंशनभोगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं, उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी। अगले चरण में, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को आधार-आधारित भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।