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एस सी के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाए

आरक्षण संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला


  • पिछड़ों पर पहले से लागू है यह व्यवस्था

  • इन जातियों का उप वर्गीकरण हो सकता है

  • दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं

राष्ट्रीय खबर


 

नईदिल्लीः अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर को एससी श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की। वर्तमान में, क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है।

यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मिथल, सतीश चंद्र शर्मा और मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया। छह न्यायाधीशों ने उप-वर्गीकरण को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस त्रिवेदी ने असहमति जताई। उप-वर्गीकरण का समर्थन करने वाले छह न्यायाधीशों में से चार ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि क्रीमी लेयर बहिष्करण एससी पर लागू होना चाहिए।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने अपने फैसले में कहा, राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। मेरे विचार से, केवल यही और केवल यही संविधान के तहत निहित वास्तविक समानता को प्राप्त कर सकता है।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के बच्चे, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, को आरक्षण का लाभ न लेने वाले व्यक्ति के बच्चों के समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर की पहचान करने के मानदंड ओबीसी से अलग होने चाहिए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी न्यायमूर्ति गवई के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि यदि पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुँच गया है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने न्यायमूर्ति गवई के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और कहा कि एससी/एसटी के रूप में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि क्रीमी लेयर के मुद्दे पर विचार करना उचित है क्योंकि न्यायालय असमानों के समूह के बीच समानता के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

न्यायमूर्ति मिथल ने कहा, संविधान के तहत और इसके विभिन्न संशोधनों के तहत आरक्षण की नीति पर नए सिरे से विचार करने और दलित वर्ग या दलितों या एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों से संबंधित लोगों की मदद करने और उनके उत्थान के लिए अन्य तरीकों के विकास की आवश्यकता है।

जब तक कोई नई पद्धति विकसित या अपनाई नहीं जाती, तब तक मौजूदा आरक्षण प्रणाली किसी वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति के साथ क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रख सकती है, क्योंकि मैं किसी मौजूदा इमारत को गिराने का सुझाव नहीं दूंगा, उसके स्थान पर एक नई इमारत खड़ी किए बिना, जो अधिक उपयोगी साबित हो सकती है।

 

आरक्षण, यदि कोई हो, केवल पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी के लिए सीमित होना चाहिए और यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ उठाया है और उच्च दर्जा प्राप्त किया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा।