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भारतीय लोकतंत्र में अब राज्यपाल जरूरी नहीं

जिस तरह से कुछ राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों से निपट रहे हैं, वह संविधान का मखौल है। पंजाब के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने और तमिलनाडु और तेलंगाना में राज्यपालों की कार्रवाई या निष्क्रियता के बारे में सवाल उठाने के बाद, यह माना गया कि राजभवन में बैठे लोग विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी जानबूझकर की गई निष्क्रियता को समाप्त कर देंगे।

हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पाते हुए कि विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहने या उन्हें मंजूरी न देने के उनके कथित विवेक में काफी कटौती की गई है, राज्यपालों ने उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजने की रणनीति अपनाई है, जिन्हें वे अस्वीकार करते हैं। जब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के आधार पर मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं, तो राज्य विधानसभाओं के पास कोई रास्ता नहीं बचता।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने के प्रावधान का दुरुपयोग संघवाद को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, केंद्र को राज्य के कानूनों पर एक मनगढ़ंत वीटो दिया गया है – ऐसा कुछ जो संविधान में परिकल्पित नहीं है।

यह वही सवाल है जिसे केरल ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका में उठाया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वीकृति देने से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। न्यायालय के लिए अब इस सवाल पर निर्णय लेने और राज्यपालों को दिए गए विकल्प के उपयोग पर सीमाएं निर्धारित करने का बिल्कुल उपयुक्त समय है।

नये राज्यपालों की नियुक्ति की वजह से यह सवाल प्रासंगिक हो गया है। यह याद रखना उचित होगा कि पंजाब मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राज्यपालों के पास विधेयकों पर वीटो नहीं है और जब भी वे स्वीकृति नहीं देते हैं, तो उन्हें विधेयकों को विधानसभा को वापस भेजना होता है; और यदि विधानसभा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयकों को स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें स्वीकृति देनी होती है।

यह काफी आश्चर्यजनक है कि पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों ने इन निर्णयों और टिप्पणियों से कुछ भी नहीं सीखा है। केरल के सात विधेयक, जिनके लिए आमतौर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति भवन भेजे गए; चार को बिना कोई कारण बताए स्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया।

इन विधेयकों पर निष्क्रियता 23 से 10 महीने तक की है। पश्चिम बंगाल ने भी कुछ विधेयकों पर निष्क्रियता को चुनौती दी है, जिनमें से कुछ को राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो सकता है। सीधी बात है कि भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ाने में कई राज्यपालों ने संवैधानिक गरिमा को भी चोट पहुंचायी है। वैसे इसी रास्ते से जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति बने है।

एक पूर्व राज्यपाल को दोबारा सक्रिय राजनीति में आकर चुनाव लड़ने तक का अवसर तमिलनाडू में दिया गया है। यह मुद्दा राजनीतिक विचारों से परे है, जिसने राज्यपाल की ओर से कार्रवाई या निष्क्रियता को प्रेरित किया हो सकता है। इसके मूल में, यह सवाल है कि क्या संविधान राज्यों के विधायी क्षेत्र में इस तरह के अप्रत्यक्ष केंद्रीय हस्तक्षेप की अनुमति देता है। जिस तरह से कुछ राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून से निपट रहे हैं, वह संविधान का मजाक है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के मामले में हस्तक्षेप करने और तमिलनाडु और तेलंगाना में राज्यपालों की कार्रवाई या निष्क्रियता के बारे में सवाल उठाए जाने के बाद, यह माना गया कि राजभवन में बैठे लोग विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी जानबूझकर निष्क्रियता बंद कर देंगे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के विचार के लिए कुछ विधेयकों को आरक्षित करने के प्रावधान का दुरुपयोग संघवाद को खत्म करने के लिए किया जा रहा है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि पंजाब मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राज्यपालों को विधेयकों पर वीटो का अधिकार नहीं है और जब भी वे स्वीकृति नहीं देते हैं, तो उन्हें विधेयक विधानसभा को वापस भेजना होता है; और अगर विधानसभा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयकों को स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें स्वीकृति देनी होती है। अब इसी से जो नया सवाल उभर रहा है वह यह है कि राज्यपालों और राजभवनों पर होने वाले जनता के पैसे के खर्च से जनता को क्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इस पद को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। केंद्र का एजेंडा चलाने के लिए ऐसे पदों का आर्थिक बोझ आम जनता क्यों उठाये।

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