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उड़ीसा के वरीय आईपीएस निलंबित किये गये

मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटते ही हुई प्रशासनिक कार्रवाई

राष्ट्रीय खबर

भुवनेश्वरः उड़ीसा सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंडित राजेश उत्तमराव को कदाचार के लिए निलंबित कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उड़ीसा सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंडित राजेश उत्तमराव को कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए निलंबित कर दिया।

2007 बैच के आईपीएस अधिकारी उत्तमराव उड़ीसा में अग्निशमन सेवा और होमगार्ड के डीआईजी के रूप में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान में कहा गया है, शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पंडित ने पिछले शनिवार (27 जुलाई) की रात को अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

सोमवार शाम को नई दिल्ली की अपनी चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तत्काल कार्रवाई की। माझी ने संबंधित विभाग को गलत काम करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया।

बयान में कहा गया है, उनके आदेश के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन पर 27 जुलाई को एक महिला पुलिस निरीक्षक और उसके पति के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप था। भुवनेश्वर के डीसीपी प्रतीक सिंह ने उल्लेख किया कि अगर घटना के बारे में शिकायत दर्ज की जाती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।

राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि उड़ीसा के डीजीपी ने घटना के संबंध में पंडित के बारे में एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि उड़ीसा के डीजीपी ने घटना पर पंडित के खिलाफ एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

चूंकि श्री पंडित राजेश उत्तमराव, आईपीएस के खिलाफ भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में गंभीर कदाचार के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है। अब, इसलिए, उड़ीसा सरकार, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, श्री पंडित राजेश उत्तमराव, आईपीएस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है, इसमें कहा गया है।

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